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मंत्री बन्ना गुप्ता को झटका, विधायक सरयू राय के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा कोर्ट ने किया खारिज

चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने निर्दलीय विधायक सरयू राय के खिलाफ मंत्री बन्ना गुप्ता की ओर से दाखिल मानहानि के याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने इसे नॉन मेंटेनेबल करार दिया है.

Saryu Rai acquitted in defamation case
अधिवक्ताओं के साथ सरयू राय
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Published : Jun 28, 2023, 10:26 PM IST

चाईबासा: चाईबासा स्थित विशेष एमपी एमएलए न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने मंत्री बन्ना गुप्ता को बड़ा झटका दिया है. इसके साथ ही विधायक सरयू राय को बड़ी राहत दी है.

ये भी पढ़ें- सरयू राय और बन्ना गुप्ता के बीच का विवाद और गहराया, मंत्री ने भेजा मानहानि का नोटिस

मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा विधायक सरयू राय के विरुद्ध चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय में 10 मई 2023 को अपने अधिवक्ता प्रकाश झा के द्वारा शिकायतवाद दाखिल किया गया था. जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय पर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके सोशल मीडिया (ट्विटर एवं फ़ेसबुक) हैंडल एवं स्थानीय समाचार पत्रों में गलत जानकारी एवं असत्य तथ्य प्रसारित किया गया है. जिसके बाद दिनांक 03.05.2023 को मंत्री बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया था. जिसका विधायक सरयू राय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था.

  • @BannaGupta76 ने प्रतिबंधित ग्लास पिस्तौल रखने के मेरे बयान पर क़ानूनी नोटिस भेजा तो मैंने कहा था कि यह नोटिस कूड़ेदान में फेंकने लायक़ है. पर वे नहीं माने. MP/MLA कोर्ट चाईबासा में मुझपर मानहानि का केस ठोक दिया. मा॰ कोर्ट ने केस ख़ारिज कर दिया. कहा कि मानहानि का मामला नहीं बनता.

    — Saryu Roy (@roysaryu) June 28, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">


जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार के न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के एसए एवं कोर्ट में जमा किये गए दस्तावेज का परीक्षण किया गया. जिस पर कोर्ट ने शिकायकर्ता बन्ना गुप्ता की शिकयत को “Non Maintainable” करार दिया है. साथ ही कोर्ट में शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता द्वारा कराए गए उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों से अदालत ने यह नहीं पाया कि आरोपी सरयू राय के खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हैं. इसलिए कोर्ट ने विधायक सरयू राय के विरुद्ध दायर शिकायत संख्या 182/2023 को खारिज कर दिया है. विधायक सरयू राय की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता अनिंदा मिश्रा, सौरव सिन्हा, प्रतीक शर्मा एवं महादेव शर्मा पक्ष रख रहे थे.

चाईबासा: चाईबासा स्थित विशेष एमपी एमएलए न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने मंत्री बन्ना गुप्ता को बड़ा झटका दिया है. इसके साथ ही विधायक सरयू राय को बड़ी राहत दी है.

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मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा विधायक सरयू राय के विरुद्ध चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए न्यायालय में 10 मई 2023 को अपने अधिवक्ता प्रकाश झा के द्वारा शिकायतवाद दाखिल किया गया था. जिसमें मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय पर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उनके सोशल मीडिया (ट्विटर एवं फ़ेसबुक) हैंडल एवं स्थानीय समाचार पत्रों में गलत जानकारी एवं असत्य तथ्य प्रसारित किया गया है. जिसके बाद दिनांक 03.05.2023 को मंत्री बन्ना गुप्ता के अधिवक्ता प्रकाश झा द्वारा लीगल नोटिस भेजा गया था. जिसका विधायक सरयू राय द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था.

  • @BannaGupta76 ने प्रतिबंधित ग्लास पिस्तौल रखने के मेरे बयान पर क़ानूनी नोटिस भेजा तो मैंने कहा था कि यह नोटिस कूड़ेदान में फेंकने लायक़ है. पर वे नहीं माने. MP/MLA कोर्ट चाईबासा में मुझपर मानहानि का केस ठोक दिया. मा॰ कोर्ट ने केस ख़ारिज कर दिया. कहा कि मानहानि का मामला नहीं बनता.

    — Saryu Roy (@roysaryu) June 28, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">


जनप्रतिनिधियों के विशेष न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार के न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के एसए एवं कोर्ट में जमा किये गए दस्तावेज का परीक्षण किया गया. जिस पर कोर्ट ने शिकायकर्ता बन्ना गुप्ता की शिकयत को “Non Maintainable” करार दिया है. साथ ही कोर्ट में शिकायतकर्ता बन्ना गुप्ता द्वारा कराए गए उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों से अदालत ने यह नहीं पाया कि आरोपी सरयू राय के खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हैं. इसलिए कोर्ट ने विधायक सरयू राय के विरुद्ध दायर शिकायत संख्या 182/2023 को खारिज कर दिया है. विधायक सरयू राय की ओर से कोर्ट में अधिवक्ता अनिंदा मिश्रा, सौरव सिन्हा, प्रतीक शर्मा एवं महादेव शर्मा पक्ष रख रहे थे.

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