चाईबासा: झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. अजय कुमार के लिए एक राहत भरी खबर है. यह खबर आई है राज्य के चाईबासा से. जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें एक मामले में बरी कर दिया है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें मामले में राहत दी है.
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बता दें कि डॉ अजय कुमार जो अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ-साथ त्रिपुरा, सिक्किम और नागालैंड के प्रभारी भी हैं, उनपर चाईबासा कोर्ट में बिना अनुमति के प्रदर्शन और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला चल रहा था. चाईबासा एमपीएमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई हुआ. सुनवाई के दौरान प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ऋषि कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुना. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने डॉ अजय कुमार को सबूतों की कमी की वजह से सभी आरोपों से बरी कर दिया. उनके साथ फिरोज खान को भी साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है..
बता दें कि डॉ अजय कुमार पर यह मुकदमा 27 अक्टूबर 2013 को आजाद नगर थाना में विशेष पदाधिकारी सुशील कुमार के द्वारा दर्ज किया गया था. मुकदमा धारा 143, 323, 342, 353 भादवि के अंतर्गत दर्ज कराया गया था. इन लोगों पर नेशनल हाईवे 33 पारडीह चौक सड़क मरम्मत को लेकर धरना प्रदर्शन, राहगीर के वाहनों का टायर पंचर कर आवागमन को अवरुद्ध करने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप था. अभियोजन पक्ष से मात्र चार गवाह ने अपना बयान दर्ज कराया था. जबकि न्यायालय के समक्ष सूचक सुशील कुमार, अनुसंधानकर्ता चंदर टूडू थाना प्रभारी, विद्या सिंह एवं लाल बहादुर सिंह ने अपने गवाह नहीं दिए. बचाव पक्ष से अधिवक्ता सुधीर कुमार, पप्पू, बाबु दरीपा, विमल कुमार एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे.