सरायकेलाः राष्ट्रीय आपदा और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भारत सरकार ने लगातार लॉकडाउन जारी रखा है. इस बीच जहां संक्रमण रोकने के उद्देश्य से सरकार ने लॉकडाउन 4 की घोषणा 31 मई तक की है, ऐसे में अब जिला पुलिस लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फोटो या वीडियो से पहचान कर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज करेगी.
कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरायकेला-खरसावां जिले में पुलिस और प्रशासन ने लगातार लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर कार्रवाई किए जाने का दावे किए हैं. इस बीच अब जिला पुलिस ने सख्ती से लॉकडाउन अनुपालन के साथ-साथ कार्रवाई किए जाने के मामले में तेजी लाने का निर्णय लिया है. अब जिला पुलिस लॉकडाउन तोड़े जाने वालों की पहचान फोटो या वीडियो के आधार पर करेगी. पुलिस उन पर महामारी एक्ट धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी.
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अब तक 2 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज
लॉकडाउन 1 से लेकर 4 तक उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जिला पुलिस प्रशासन महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत कार्रवाई कर चुकी है. आंकड़ों के मुताबिक जिला पुलिस ने कुल 25 लोगों पर अब तक कार्रवाई की है. वहीं अब पुलिस कार्रवाई संबंधी मामलों में तेजी लाएगी.