सरायकेला: जिले में त्योहारों के इस सीजन में मिठाई और खाद्य पदार्थ के शुद्धता को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरती है. तमाम मिठाई दुकान और खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को फूड सेफ्टी अपनाने संबंधित निर्देश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं. इधर, सिविल एसडीओ द्वारा फूड सेफ्टी अनदेखी करने वाले खाद्य पदार्थ विक्रेता और मिठाई दुकानदारों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई किए जाने की तैयारी की गई है.
सैंपल भेजा गया लैबोरेट्री
हाल के दिनों में दुर्गा पूजा से लेकर अब तक दर्जनों मिठाई दुकान और खाद्य पदार्थ दुकानों से औचक जांच के दौरान सैंपल एकत्र कर रांची लॉटरी में जांच के लिए भेजा गया है. इससे पहले दुर्गा पूजा से लेकर चलाए जा रहे इस अभियान के तहत दर्जनों दुकानों के सैंपल जांच के लिए एकत्र किए गए हैं. इससे पूर्व बिहार सरकार के सहयोग से संचालित सुधा डेयरी द्वारा एक्सपायरी प्रोडक्ट बेचे जाने के मामले पर खाद्य सुरक्षा विभाग और एसडीओ द्वारा संज्ञान लेते हुए डेयरी के प्रोडक्ट को भी एकत्र कर जांच के लिए भेजा गया है. दिवाली और छठ पर्व के मद्देनजर मिलावटी एवं घटिया गुणवत्ता वाली मिठाइयों की बिक्री रोकने को लेकर एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जबकि मिलावट करने वाले व्यवसायियों को चिन्हित कर उनपर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.
दुकानदारों के पास नहीं है फूड सेफ्टी लाइसेंस
इधर, जिले के सैकड़ों ऐसे कई खाद्य पदार्थ व्यवसायी हैं, जिन्होंने अब तक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया के लाइसेंस को प्राप्त नहीं किया है. एसडीओ रामकृष्ण कुमार ने बताया है कि वैसे व्यवसायियों को चिन्हित करने के उद्देश्य से अभियान चलाए जा रहे हैं और लाइसेंस प्राप्त नहीं करने वाले व्यवसायियों को चिन्हित कर उन पर भी दंड लगाया जाएगा.
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एक अक्टूबर से सरकार द्वारा सभी मिठाई दुकानों में मिठाइयों के अधिकतम प्रयोग की तिथि यानी एक्सपायरी डेट को मेंशन करना अनिवार्य कर दिया गया है. बावजूद इसके जिले के दर्जनों ऐसे मिठाई दुकानदार हैं, जो केंद्र सरकार के इस नियम की लगातार अवहेलना कर रहे हैं. इधर, खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का इस मुद्दे पर कहना है कि केंद्र के अलावा राज्य सरकार से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण इस संबंध में ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है.