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तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला: 10 आरोपी दोषी करार, दो बरी, 5 जुलाई को सजा पर फैसला

तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. कोर्ट ने 12 आरोपियों में से दस को दोषी पाया है, जबकि दो को बरी कर दिया है.

tabrez ansari mob lynching case
tabrez ansari mob lynching case
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Published : Jun 27, 2023, 7:49 PM IST

लोक अभियोजक का बयान

सरायकेला: जिले के चर्चित सहित देश के संसद तक में गूंजी तबरेज अंसारी की मौत के मामले पर एडीजे वन अमित शेखर की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें मामले के दो आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. मामले के अन्य 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है.

ये भी पढ़ें- झारखंड में वहशी भीड़ की हैवानियत, उन्माद से लहूलुहान इंसानियत, जानें कब-कब हुई ऐसी घटनाएं

अदालत ने प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान को दोषी पाया है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है. सजा के बिंदुओं पर आगामी 5 जुलाई को न्यायालय में सुनवाई होगी.

बताते चलें कि सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में 18 जून 2019 को एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा की गई थी. जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था. और वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. जिसके बाद सरायकेला मंडल कारा में उसकी तबीयत बिगड़ी थी और सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी.

तबरेज अंसारी की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला: मॉब लिंचिंग के रूप में इस मामले की उस समय पूरे देश में चर्चा हुई. इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है.

लोक अभियोजक का बयान

सरायकेला: जिले के चर्चित सहित देश के संसद तक में गूंजी तबरेज अंसारी की मौत के मामले पर एडीजे वन अमित शेखर की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें मामले के दो आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है. मामले के अन्य 10 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है.

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अदालत ने प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान को दोषी पाया है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया है. सजा के बिंदुओं पर आगामी 5 जुलाई को न्यायालय में सुनवाई होगी.

बताते चलें कि सरायकेला थाना अंतर्गत धातकीडीह गांव में 18 जून 2019 को एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की पिटाई भीड़ द्वारा की गई थी. जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था. और वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. जिसके बाद सरायकेला मंडल कारा में उसकी तबीयत बिगड़ी थी और सरायकेला सदर अस्पताल लाया गया जहां इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी.

तबरेज अंसारी की पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला: मॉब लिंचिंग के रूप में इस मामले की उस समय पूरे देश में चर्चा हुई. इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है.

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