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सरायकेला: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, 30 अप्रैल तक निषेधाज्ञा लागू - section 144 imposed in seraikela district

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है. इसके चलते सरायकेला में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर समारोह, रैली, सभा, जुलूस पर रोक लगा दी गई है.

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लोगों की भीड़
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Published : Apr 3, 2021, 11:18 AM IST

सरायकेला: जिला पुलिस प्रशासन राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने को लेकर अलर्ट मोड पर है. जिले में सरहुल, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर पर्व त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 लगा दी गई है. इस आदेश के अनुसार अनुमंडल क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों के जमावड़े पर अगले आदेश तक रोक रहेगी.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें- बेफिक्र सफर कीजिए 'सहेली' के साथ..महिलाओं के लिए सुरक्षित हुई रेल यात्रा, 'नन्हें फरिश्ते' योजना को लगे पंख

सामूहिक आयोजन पर रोक
धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी. कोई भी व्यक्ति घातक हथियार लाठी बरछी, भाला आदि अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर समारोह, रैली, सभा, जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है.

बिना मास्क के आने वाले लोगों को नहीं मिलेगा सामान
जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश के बाद दीण्डली स्वावलंबी विकास समिति बाजार संचालन कमेटी ने बैठक आयोजित किया है. इस दौरान निर्णय लिया गया है कि अब हाट बाजार में आने वाले लोगों को बिना मास्क सामान नहीं दिया जाएगा और मास्क के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके.

सरायकेला: जिला पुलिस प्रशासन राज्य सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को रोकने को लेकर अलर्ट मोड पर है. जिले में सरहुल, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर पर्व त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से धारा 144 लगा दी गई है. इस आदेश के अनुसार अनुमंडल क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों के जमावड़े पर अगले आदेश तक रोक रहेगी.

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सामूहिक आयोजन पर रोक
धारा 144 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी. कोई भी व्यक्ति घातक हथियार लाठी बरछी, भाला आदि अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं चल सकेगा. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर समारोह, रैली, सभा, जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है.

बिना मास्क के आने वाले लोगों को नहीं मिलेगा सामान
जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण रोकथाम को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश के बाद दीण्डली स्वावलंबी विकास समिति बाजार संचालन कमेटी ने बैठक आयोजित किया है. इस दौरान निर्णय लिया गया है कि अब हाट बाजार में आने वाले लोगों को बिना मास्क सामान नहीं दिया जाएगा और मास्क के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके.

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