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सरायकेला: बिना लाइसेंस न पटाखा भंडारण कर सकेंगे न बेच सकेंगे, प्रशासन ने दी चेतावनी - license necessary to sell cracker in Seraikela

सरायकेला में दिवाली पर पटाखे के भंडारण और बिक्री के लिए लाइसेंस लेना होगा. बिना लाइसेंस ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

mandatory to get license to sell cracker in Seraikela
सरायकेला में बिना लाइसेंस न पटाखा भंडारण कर सकेंगे न बेच सकेंगे
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Published : Nov 10, 2020, 5:32 PM IST

सरायकेला : इस साल दिवाली पर पटाखा बेचने के लिए जिले के पटाखा व्यवसायियों को लाइसेंस लेना होगा. पटाखे के भंडारण के लिए भी लाइसेंस लेना होगा. बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा. इस संबंध में सरायकेला अनुमंडल अधिकारी रामकृष्ण कुमार ने आदेश जारी कर दिया है.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें-शुभ के लिए फ्लैट खरीद पर भी कोरोना का ग्रहण, प्रॉपर्टी निवेश में बड़ी गिरावट

भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नहीं बेच सकेंगे पटाखा

अनुमंडल अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 को लेकर एसडीओ की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पटाखे की बिक्री पर रोक रहेगी. सिविल एसडीओ रामकृष्ण कुमार की ओर से इस संबंध में सभी अंचलाधिकारी और थाना प्रभारियों को आदेश दिया जा चुका है.

आदेश में पटाखे की दुकान लगाने के लिए खाली स्थानों का चयन करने का भी निर्देश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि इसके लिए वैसे स्थानों का चयन करें, जहां आपातकाल की स्थिति में फायर ब्रिगेड समेत अन्य बचावकर्मियों को पहुंचाने में बाधा उत्पन्न न हो.

यहां लग सकता है बाजार

सिविल एसडीओ के आदेश के बाद गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान समेत आदित्यपुर नगर निगम के फुटबॉल मैदान और आरआईटी थाना से सटे मैदान में पटाखे बेचने के लिए बाजार लगाने की अनुमति देने की सलाह दी गई है. हालांकि इस मामले में प्रशासनिक स्तर से स्थल की स्वीकृति प्रदान की जाएगी. वहीं संबंधित स्थानों पर पटाखा बेचने वाले लोगों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

सरायकेला : इस साल दिवाली पर पटाखा बेचने के लिए जिले के पटाखा व्यवसायियों को लाइसेंस लेना होगा. पटाखे के भंडारण के लिए भी लाइसेंस लेना होगा. बिना लाइसेंस पटाखा बेचने वालों पर प्रशासन कार्रवाई करेगा. इस संबंध में सरायकेला अनुमंडल अधिकारी रामकृष्ण कुमार ने आदेश जारी कर दिया है.

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भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नहीं बेच सकेंगे पटाखा

अनुमंडल अधिकारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 को लेकर एसडीओ की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा. साथ ही भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पटाखे की बिक्री पर रोक रहेगी. सिविल एसडीओ रामकृष्ण कुमार की ओर से इस संबंध में सभी अंचलाधिकारी और थाना प्रभारियों को आदेश दिया जा चुका है.

आदेश में पटाखे की दुकान लगाने के लिए खाली स्थानों का चयन करने का भी निर्देश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि इसके लिए वैसे स्थानों का चयन करें, जहां आपातकाल की स्थिति में फायर ब्रिगेड समेत अन्य बचावकर्मियों को पहुंचाने में बाधा उत्पन्न न हो.

यहां लग सकता है बाजार

सिविल एसडीओ के आदेश के बाद गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान समेत आदित्यपुर नगर निगम के फुटबॉल मैदान और आरआईटी थाना से सटे मैदान में पटाखे बेचने के लिए बाजार लगाने की अनुमति देने की सलाह दी गई है. हालांकि इस मामले में प्रशासनिक स्तर से स्थल की स्वीकृति प्रदान की जाएगी. वहीं संबंधित स्थानों पर पटाखा बेचने वाले लोगों को अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

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