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पत्नी के हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा, 10 हजार का जुर्माना भी

सरायकेला में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. इस मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने न्यायालय के समक्ष पेश किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

life imprisonment in murder case in seraikela
पति को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Dec 12, 2020, 4:14 PM IST

सरायकेला: वर्ष 2018 में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी. इस मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने न्यायालय के समक्ष पेश किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर हत्यारोपी पति जितेन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

इसे भी पढ़ें- गुटखा और तंबाकू की बिक्री रोकने के लिए सभी जिला उपायुक्तों को तीसरी बार पत्र जारी

पति को आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने भा.द.वि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार की आर्थिक दंड की सजा दी है. वहीं, आर्थिक दंड का भुगतान न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा मिलेगी. जुलाई 2018 में जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामसुंदरपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. जिसके बाद मृतका के भाई अजीत दास ने राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और न्यायालय से आरोपी को सजा देने की मांग की थी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष पर दलील पेश करते हुए लोक अभियोजक सहर्ष राम पांडे ने पूरे मामले पर 9 गवाह पेश किए. जिसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पर्याप्त मान आरोपी को सजा सुनाई है.

सरायकेला: वर्ष 2018 में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी. इस मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने न्यायालय के समक्ष पेश किए गए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर हत्यारोपी पति जितेन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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पति को आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने भा.द.वि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार की आर्थिक दंड की सजा दी है. वहीं, आर्थिक दंड का भुगतान न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा मिलेगी. जुलाई 2018 में जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामसुंदरपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी. जिसके बाद मृतका के भाई अजीत दास ने राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और न्यायालय से आरोपी को सजा देने की मांग की थी. कोर्ट में अभियोजन पक्ष पर दलील पेश करते हुए लोक अभियोजक सहर्ष राम पांडे ने पूरे मामले पर 9 गवाह पेश किए. जिसे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने पर्याप्त मान आरोपी को सजा सुनाई है.

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