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कोरोना संक्रमण: ESIC के दायरे में आने वाला शख्स होता है संक्रमित तो मिलेगी ये मदद, पढ़ें पूरी खबर - सरायकेला में कोरोना संक्रमण

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभ के दायरे में आने वाले कर्मचारी को कई लाभ मिलते हैं. सरायकेला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कोरोना संक्रमण से जूझने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की जानकारी एक बयान जारी कर दी है. इसके साथ ही पात्रों को पोर्टल के जरिए क्लेम करने की भी सलाह दी है.

facilities being provided by esic to corona infected in seraikela
ESIC के दायरे में आने वाला शख्स होता है संक्रमित तो मिलेंगे ये मदद
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Published : May 1, 2021, 5:59 PM IST

सरायकेला: कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से जानकारी दी गई है कि उसके दायरे में आने वाला कर्मचारी या उसके परिजन कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे हैं तो ईएसआई या इससे संबंधित अस्पताल में उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा. वहीं, अगर कोई कर्मचारी खुद या परिजन कोरोना संक्रमण का इलाज किसी निजी अस्पताल में कराते हैं तो खर्च भरपाई का दावा कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- मधुपुर विधानसभा उपचुनावः मतगणना की सभी तैयारियां पूरी, प्रत्याशियों की कराई गई कोरोना जांच

ईएसआई के लाभुक की अगर कोरोना संक्रमण की वजह से मौत होती है, तो सामाजिक सुरक्षा के तहत परिवार को दाह संस्कार के लिए ₹15,000 जारी किए जाएंगे. इसके अलावा कोई कर्मचारी कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से काम नहीं कर पा रहा है, तब भी उन्हें इस अवधि के दौरान वेतन मिलता रहेगा. साथ ही इलाज के दौरान कर्मचारी 91 दिन तक काम से गैरहाजिर भी रहता है, तो बीमारी हितलाभ के तहत वेतन का दावा कर सकता है. इस दौरान कर्मचारी को प्रतिदिन के हिसाब से 70 फीसदी वेतन का भुगतान ईएसआई की मद से किया जाएगा.

ईएसआई पोर्टल पर करना होगा क्लेम

ईएसआई से संबंधित कोई कर्मचारी जिस संस्थान में काम करता है यदि उसकी नौकरी छूट जाए या संस्थान बंद हो जाता है, तो उन्हें 2 साल तक राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिलता रहेगा. वहीं, अगर किसी अन्य कारण से कर्मचारी बेरोजगार हो जाता है, तो उन्हें अटल कल्याण योजना के तहत 90 दिनों तक आर्थिक मदद दी जाएगी. इस दौरान कर्मचारी को प्रतिदिन 50 फीसदी की दर से यह मदद प्राप्त होगी. इसके लिए कर्मचारी को ईएसआई पोर्टल पर जाकर क्लेम करना होगा.

सरायकेला: कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से जानकारी दी गई है कि उसके दायरे में आने वाला कर्मचारी या उसके परिजन कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे हैं तो ईएसआई या इससे संबंधित अस्पताल में उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा. वहीं, अगर कोई कर्मचारी खुद या परिजन कोरोना संक्रमण का इलाज किसी निजी अस्पताल में कराते हैं तो खर्च भरपाई का दावा कर सकते हैं.

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ईएसआई के लाभुक की अगर कोरोना संक्रमण की वजह से मौत होती है, तो सामाजिक सुरक्षा के तहत परिवार को दाह संस्कार के लिए ₹15,000 जारी किए जाएंगे. इसके अलावा कोई कर्मचारी कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से काम नहीं कर पा रहा है, तब भी उन्हें इस अवधि के दौरान वेतन मिलता रहेगा. साथ ही इलाज के दौरान कर्मचारी 91 दिन तक काम से गैरहाजिर भी रहता है, तो बीमारी हितलाभ के तहत वेतन का दावा कर सकता है. इस दौरान कर्मचारी को प्रतिदिन के हिसाब से 70 फीसदी वेतन का भुगतान ईएसआई की मद से किया जाएगा.

ईएसआई पोर्टल पर करना होगा क्लेम

ईएसआई से संबंधित कोई कर्मचारी जिस संस्थान में काम करता है यदि उसकी नौकरी छूट जाए या संस्थान बंद हो जाता है, तो उन्हें 2 साल तक राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते का लाभ मिलता रहेगा. वहीं, अगर किसी अन्य कारण से कर्मचारी बेरोजगार हो जाता है, तो उन्हें अटल कल्याण योजना के तहत 90 दिनों तक आर्थिक मदद दी जाएगी. इस दौरान कर्मचारी को प्रतिदिन 50 फीसदी की दर से यह मदद प्राप्त होगी. इसके लिए कर्मचारी को ईएसआई पोर्टल पर जाकर क्लेम करना होगा.

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