सरायकेला: राज्य के चर्चित झारखंड राज्य सहकारिता बैंक सरायकेला-खरसावां में हुए 33 करोड़ रुपए के घोटाले मामले में आरोपी संजय कुमार डालमिया की तलाश में सीआईडी की टीम सरायकेला पहुंची. वहीं बिना सर्च वारंट के सरायकेला के वार्ड नंबर आठ के पटनायक टोला स्थित संजय के आवास पर पहुंची सीआईडी टीम को सर्च करने से रोक दिया गया.
सीआईडी टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा
संजय के परिवार वालों ने बिना महिला पुलिस की उपस्थिति में गैरकानूनी तरीके से घर का सर्च करने के आरोप लगाए. मौके पर पहुंचे संजय के वकील राजकुमार साहू भी कानूनी पहलुओं को रखते हुए इस प्रकार के सर्च को गलत बताया. जिसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक चली दोनों पक्षों के बीच रस्साकशी के बाद कोल्हान प्रमंडल के सीआईडी डीएसपी अनिमेष गुप्ता के नेतृत्व में पहुंची सीआईडी टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा.
ये भी पढ़ें- हटिया स्टेशन पर महिला एएसआई ने निभाया मानवता धर्म, घर से दूध लाकर बच्चे की मिटाई भूख
महिला पुलिस बल के साथ आवास के समक्ष मौजूद रहे
वहीं, कानूनी प्रक्रिया के तहत सरायकेला थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडेय भी पुलिस बल और बाद में पहुंची महिला पुलिस बल के साथ आवास के समक्ष मौजूद रहे.
ये भी पढ़ें- जुआ के अड्डे पर चार दिनों की रेकी के बाद हुई थी बउवा की हत्या, मामले में SIT गठित
क्या है मामला
कॉ-ऑपरेटिव बैंक में साल 2011 से लेकर 2016 तक बैंक अधिकारियों की मदद से 33 करोड़ का लोन घोटाला हुआ है. विभागीय जांच के बाद इस मामले में अगस्त 2019 में सरायकेला के संजय डालमिया समेत अन्य बैंककर्मियों कोल के आधार पर यह लोन लिया था. बैंक की ओर से बंधक रखे गए कागजातों से अधिक की लोन राशि स्वीकृत कर दी गई थी. बाद में लोन एनपीए हो गया था. इस पूरे मामले में एक 12 से अधिक बैंक अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है.