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सरायकेला में एक ही जमीन पर दो लोगों के म्यूटेशन का मामला, उपायुक्त को कार्रवाई का निर्देश

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Published : Apr 5, 2021, 7:19 AM IST

सरायकेला के गम्हरिया अंचल में एक ही जमीन पर गैरकानूनी तरीके से दो अलग-अलग लोगों का म्यूटेशन करने के मामले में झारखंड सरकार के राजस्व निबंधन और भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव ने जिला उपायुक्त को पत्र प्रेषित कर कार्रवाई का निर्देश दिया है.

Case of two people mutation on same land in Seraikela
सरायकेला में एक ही जमीन पर दो लोगों के म्यूटेशन मामले में कार्रवाई का निर्देश

सरायकेला: रविवार को गम्हरिया अंचल में एक ही जमीन पर अवैध रूप से दो अलग-अलग लोगों का म्यूटेशन करने के मामले में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव ने जिला उपायुक्त को पत्र प्रेषित कर कार्रवाई का निर्देश दिया. आवेदक कांड्रा के रहने वाले विजय कुमार साव ने राज्य सरकार के सामने परिवाद दायर किया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि डुमरा पंचायत अंतर्गत रतनपुर ग्राम में खाता नंबर 17 प्लॉट नंबर 175 के 00.7 एकड़ भूमि उनके पिता मोतीलाल साहू के नाम से दाखिल खारिज है और साल 1975 में रजिस्टर टू में अंकित है.

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उनका आरोप है कि साल 2008 में कुछ अंचल कर्मियों ने भू माफिया की मिलीभगत से उक्त जमीन का म्यूटेशन दूसरे के नाम पर दिया. इस बात की जानकारी भूमि मालिक होने पर उन्होंने अंचल कार्यालय में आवेदन देकर इसकी शिकायत दर्ज की. अंचल कार्यालय की ओर से 21 सितंबर 2010 को उन्हें जानकारी दी गई कि अंचल कर्मचारी के भूल के कारण ऐसा हुआ है, भूमि मालिक ने आरोप लगाया है कि अंचल कर्मियों ने भूल स्वीकार करने के बावजूद भूल सुधारने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की.

सरायकेला: रविवार को गम्हरिया अंचल में एक ही जमीन पर अवैध रूप से दो अलग-अलग लोगों का म्यूटेशन करने के मामले में राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव ने जिला उपायुक्त को पत्र प्रेषित कर कार्रवाई का निर्देश दिया. आवेदक कांड्रा के रहने वाले विजय कुमार साव ने राज्य सरकार के सामने परिवाद दायर किया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि डुमरा पंचायत अंतर्गत रतनपुर ग्राम में खाता नंबर 17 प्लॉट नंबर 175 के 00.7 एकड़ भूमि उनके पिता मोतीलाल साहू के नाम से दाखिल खारिज है और साल 1975 में रजिस्टर टू में अंकित है.

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