साहिबगंज: उपायुक्त ने जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं. शहरी निकायों में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू करने का निर्देश जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि धारा 144 लगाने का उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकना है. साथ ही कहा कि लोगों के लिए मास्क का उपयोग अनिवार्य किया गया है. उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि दो गज दूरी का पालन करें और जरूरी हो तभी घर से निकलें.
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भ्रामक खबरें न फैलाने की अपील
उपायुक्त ने कहा कि जिले में कोरोना तेजी से फैल रहा है. जिले में कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं लगाया गया है लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि उनकी सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य है. लोग सैनिटाइजर का उपयोग करें और अनावश्यक भीड़ नहीं लगाएं. आम लोगों से अपील करते हुए उपायुक्त ने कहा कि कोई भ्रामक खबरें नहीं फैलाएं जिससे लोगों के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो.