साहिबगंज: मिर्जाचौकी स्थित अर्चना विवाह भवन में एसडीओ पंकज साव की अध्यक्षता में मिर्जाचौकी में लगने वाले सड़क जाम की समस्या और उड़ते धूल कण को लेकर पत्थर व्यवसायियों के साथ एक बैठक की गई.
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बैठक के दौरान पत्थर व्यवसायियों और जिला प्रशासन के बीच महादेववरण , बेल भद्री, मुंडली पहाड़, चार नंबर, किर्तनीयां से चिप्स लोड कर निकलने वाले सभी छोटे और बड़े वाहन पर नो इंट्री का नियम लागू होने पर सहमति बनी. नियम के तहत अब ट्रैक्टर हो या मीनी हाइवा और बड़े ट्रक सभी को इसका पालन करना होगा.
नियम का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
एसडीओ ने कहा कि ऐसा नहीं करने पर ट्रक चालक और मालिकों पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी. जानकारी के अनुसार किर्तनीयां से लोडेड ट्रक निमगाछी पेट्रोल पंप से पहले पार्किंग कराया जाएगा इसी प्रकार चार नंबर के वाहन चार नंबर में ही रहेंगे. वहीं, महादेवगंज की ओर से पीरपैंती की ओर आने बाले ट्रक को डिहारी के पहले तक ही पार्किंग कराया जा सकता है.
अवैध संख्या में क्रशर संचालित
सभी लाइसेंसधारी क्रशर संचालकों से अपने क्रशर परिसर और उसके आसपास पानी का छिड़काव दो पानी टंकरों से ट्रकों के आने जाने वाले रास्ते पर नियमित कराया जाएगा, जिसका अनुपालन जिला खनन पदाधिकारी कराएंगे. वहीं, एसडीओ ने कहा की मिर्जाचौकी थाना क्षेत्र में काफी अवैध संख्या में क्रशर संचालित हैं जिसे चिन्हित कर एक पक्ष में प्रतिवेदन सर्मपित करने का दायित्व जिला खनन पदाधिकारी और मंडरो सीओ को दिया गया है.
एक मार्च से सभी लोडेड ट्रक को तीरपाल से ढक कर क्रशर मालिक अपने क्रशर परिसर से संचालित कराएंगे. मौके पर जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, मंडरो सीओ सुनीता किस्कु, मिर्जाचौकी थाना प्रभारी रामहरिश निराला, राजस्व उप निरिक्षक अर्जुन एक्का सहित कई पदाधिकारी और पत्थर व्यवसायी मौजूद रहे.