साहिबगंज: शनिवार को मुफस्सिल थाना प्रभारी सौरव कुमार सिंह और अनुसंधानकर्ता एसआई संतोष कुमार पांडे के वेतन पर रोक लगाई गई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बंशीधर तिवारी ने अग्रिम जमानत अर्जी (anticipatory bail application) की सुनवाई के दौरान केस डायरी की मांग पूरी नहीं होने पर वेतन रोकने का आदेश दिया.
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न्यायालय के आदेश की अवहेलना
मामले में न्यायालय ने केस डायरी समर्पित नहीं करने को लेकर शो-कॉज भी मांगा गया था, पर इसका भी कोई जवाब नहीं मिला. न्यायालय ने एसपी को पत्र लिखकर न्यायालय में उपलब्ध कराने के अनुरोध किया है. जिला सत्र न्यायालय में पत्थर व्यवसाई (stone dealer) प्रकाश चंद्र यादव की ओर से दायर दायर की गई है. प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले को न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए दोनों एसआई के खिलाफ वेतन बंद करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने आदेश के प्रति कोषागार को भी वेतन रोकने के लिए भेजा है.
एसपी ने दोनों एसआई को पुलिस कार्यालय में बुलाकर समस्या को जाना और कर्तव्यहीनता को लेकर काफी डांट फटकार लगाई है. दोनों को जल्द केस डायरी पुलिस कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया गया है, ताकि न्यायालय में रिपोर्ट किया जा सके. एसपी ने बताया कि ऐसा पहली बार हुआ है कि न्यायालय की अवमानना करने पर किसी थाना प्रभारी के वेतन पर रोक लगाई गई है.