साहिबगंज: केंद्र सरकार के निर्देश पर सरकारी और निजी स्कूल को खोलने की अनुमति मिली है. क्लास 9 से 12 तक रोस्टर वाइज पढ़ाई होगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परिषद तैयारी में जुट चुकी है. सभी जिला शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया है कि कोविड-19 का पालन कराते हुए सरकारी और निजी स्कूल खोलने का आदेश निर्गत करें.
21 सितंबर से जिले में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं. इसके लिए कोविड प्रशिक्षित शिक्षक को अनुमति मिलेगी. साथ हो क्लास 9 से 12 तक ही बच्चे रोस्टर वाइज स्कूल आएंगे. यह भी निर्देश जारी हुआ है कि कंटेंनमेंट जोन के बच्चे स्कूल या शिक्षक स्कूल नहीं आएंगे, या जो स्कूल को कांटेंनमेंट जोन में आता वह स्कूल नहीं खुलेगा. स्कूल में 50 % शिक्षक ही आएंगे.
यह भी पढ़ेंः सेना के शूरवीरों ने फिंगर-4 की ऊंची चोटियों पर जमाया कब्जा
यह भी शर्त रखा गयी कि बच्चे अपने अभिभावक से लिखित रूप से परमिशन लेने के बाद ही स्कूल में प्रवेश कराएं. 21 सितंबर से बच्चे को क्लास के तौर पर परामर्श दिया जाएगा. लॉकडाउन में 6 महीने से स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई सफल नहीं हो पाई है, लेकिन इस तरह कुछ शर्त के साथ छात्र यदि आमने-सामने शिक्षक से अपने सवालों का हल कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का हित होगा.