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साहिबगंजः पैरोल पर छुटेंगे 22 कैदी, सूची तैयार करने में जुटा प्रशासन - साहिबगंज में पैरोल पर जेल से छुटेंगे कैदी

साहिबगंज मंडल कारा (sahibganj divisional jail) और राजमहल उपकार से कम से कम 22 कैदी को पैरोल पर छोड़ा जाएगा. मंडल कारा से दो विचाराधीन कैद और राजमहल उपकार जेल से 20 कैदियों की सूची तैयार की जा रही है.

22 prisoners to be released from jail on parole in sahibganj
साहिबगंज मंडल कारा
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Published : Jun 4, 2021, 1:15 PM IST

साहिबगंजः कोरोना संक्रमण को लेकर साहिबगंज मंडल कारा (sahibganj divisional jail) और राजमहल उपकार से कम से कम 22 कैदी को पैरोल पर छोड़ने का आदेश जारी हुआ है. इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सूची तैयार कर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजने की तैयारी में जुट गई है.


इसे भी पढ़ें- पलामू सेंट्रल जेल में अब तक कोई कैदी नहीं हुआ कोरोना से संक्रमित, जानें कैसे बचाया


राजमहल उपकार जेल से 20 कैदियों की सूची
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर कारा विभाग ने पैरोल या अंतरिम जमानत पर कुछ कैदियों को छोड़ने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया है. इसके लिए सूची तैयार की जा रही है. जेल में 7 वर्ष से कम सजा वाले मामले में विचाराधीन कैदियों को चिंहित कर सूची तैयार की जा रही है. मंडल कारा अधीक्षक सह कार्यपालक दंडाधिकारी संजय प्रसाद ने बताया कि मंडल कारा से दो विचाराधीन कैद और राजमहल उपकार जेल से 20 कैदियों की सूची तैयार की जा रही है.

3 से 4 महीने के लिए जाएगा छोड़ा
जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया कि पैरोल पर कैदी को 3 से 4 महीने के लिए छोड़ा जा सकता है. पिछले साल भी कुछ कैदियों को छोड़ा गया था. 7 साल से कम सजा पाने वाले कारा बंदी हो या जो साधारण अपराध के आरोपी हैं, उन्हें अंतरिम जमानत या जमानत पर रिहा करने की प्रक्रिया की जा रही है. ऐसे बंदी जिनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन किन्हीं कारणों से बेल बॉन्ड जमा नहीं कर पाए हों, उन्हें भी कुछ सुधार के साथ आदेश दिया जा सकता है. संबंधित न्यायालय के आदेश पर आवश्यक कार्रवाई कर सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार उपलब्ध कराएंगे.

साहिबगंजः कोरोना संक्रमण को लेकर साहिबगंज मंडल कारा (sahibganj divisional jail) और राजमहल उपकार से कम से कम 22 कैदी को पैरोल पर छोड़ने का आदेश जारी हुआ है. इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सूची तैयार कर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग को भेजने की तैयारी में जुट गई है.


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राजमहल उपकार जेल से 20 कैदियों की सूची
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर कारा विभाग ने पैरोल या अंतरिम जमानत पर कुछ कैदियों को छोड़ने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया है. इसके लिए सूची तैयार की जा रही है. जेल में 7 वर्ष से कम सजा वाले मामले में विचाराधीन कैदियों को चिंहित कर सूची तैयार की जा रही है. मंडल कारा अधीक्षक सह कार्यपालक दंडाधिकारी संजय प्रसाद ने बताया कि मंडल कारा से दो विचाराधीन कैद और राजमहल उपकार जेल से 20 कैदियों की सूची तैयार की जा रही है.

3 से 4 महीने के लिए जाएगा छोड़ा
जिला विधिक सेवा प्राधिकार का सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया कि पैरोल पर कैदी को 3 से 4 महीने के लिए छोड़ा जा सकता है. पिछले साल भी कुछ कैदियों को छोड़ा गया था. 7 साल से कम सजा पाने वाले कारा बंदी हो या जो साधारण अपराध के आरोपी हैं, उन्हें अंतरिम जमानत या जमानत पर रिहा करने की प्रक्रिया की जा रही है. ऐसे बंदी जिनकी जमानत हो चुकी है, लेकिन किन्हीं कारणों से बेल बॉन्ड जमा नहीं कर पाए हों, उन्हें भी कुछ सुधार के साथ आदेश दिया जा सकता है. संबंधित न्यायालय के आदेश पर आवश्यक कार्रवाई कर सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकार उपलब्ध कराएंगे.

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