रांची: रांची में स्थापित सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का विवादों से नाता रहा है. यूनिवर्सिटी के लिए 43 एयर कंडीशन खरीद घोटाले (Verdict on CUJ AC Purchase Scam) में सीबीआई अदालत ने चार लोगों को दोषी ठहराया है. सीबीआई कोर्ट ने इन सभी दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई है.
सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सीयूजे में एसी खरीद घोटाले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट ओएसडी नरेंद्र पाल और इंजीनियर अभय तिग्गा को 2-2 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर एक लाख बीस हजार का जुर्माना भी लगाया है. दो पदाधिकारियों के अलावा मारूति सेल्स के मनोज गुप्ता और हेहल स्थित मेसर्स प्रतिभा एंड कंपनी के प्रोपराइटर रंजीत कुमार को भी 2-2- साल की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों पर एक लाख दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोशियों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
बता दें कि साल 2012-13 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के लिए एयर कंडीशन खरीदा गया था. लेकिन एसी खरीद में अनियमितता की शिकायत आई. आरोप लगा कि एसी की खरीद में वित्तीय घोटाला किया गया. इसकी वजह से यूनिवर्सिटी को तीन लाख से ज्यादा की राशि का नुकसान हुआ था. आपको बता दें कि पूर्व कुलपति नंद कुमार इंदु के कार्यकाल में दर्जनों नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई थी. इस मामले की भी जांच चल रही है.