रांची: झारखंड में लॉकडाउन 4 में 12 शर्तों के साथ वाहनों के चलाने की छूट दी गई है. अब नियमों का पालन करते हुए सड़कों पर वाहन चलने लगे हैं. छूट के पहले दिन ही राजधानी रांची के सड़कों पर ट्रैफिक दिखने लगा है, जिन चौक चौराहों पर कल तक सन्नाटा पसर रहता था वहां अब वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है. परिवहन विभाग ने इस संबंध में मंगलवार को ही गाइडलाइन जारी कर दिया था.
इसे भी पढे़ं:- झारखंड हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार मुख्य न्यायाधीश का बेंच पेपर लेस, डिजिटल दस्तावेज के जरिए हुई सुनवाई
इन शर्तों के साथ चल रहे हैं वाहन
टैक्सी का व्यवसायिक वाहन की श्रेणी में पंजीकृत होना जरूरी है.
टैक्सी की बुकिंग प्रारंभ स्थान से गंत्व्य तक के लिए होगी.
बीच में सवारी नहीं लिया जाएगा, शेयर बुकिंग पर टैक्सी नहीं चलेगी.
टैक्सी चालक को मास्क और ग्लब्स लगाना अनिवार्य होगा.
टैक्सी में स्प्रे सेनेटाइजर रखना होगा. हर बार नई सवारी को बैठने से पहले सीटों को सेनेटाइज करना होगा.
पांच सीटर वाली टैक्सी में ड्राइवर के अतिरिक्त दो यात्री होंगे.
छह-सात सीटर टैक्सी में ड्राइवर के अलावा तीन यात्री होंगे.
यात्री सोशल डिसटेंसिंग का पालन करेंगे और दोनों किनारे बैठेंगे.
यात्रा करने वाले यात्रियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
यात्रा के दौरान सामान को डिक्की में रखना अनिवार्य होगा.
यात्रा के दौरान यात्री और चालक को पान, सिगरेट, गुटका, खैनी आदि के खाने पर प्रतिबंध होगा.
टैक्सी चालक को यात्री के बारे में सूचना लेकर रिकॉर्ड रखना होगा.
चालक यात्री का नाम, सफर की तिथि, पता, कहां से कहां यात्रा किया और मोबाइल नंबर पंजीकृत करना होगा.
इसी तरह यात्रा करने वाले व्यक्ति को भी चालक के बारे में जानकारी रखनी होगी. वाहन नंबर, चालक का मोबाइल नंबर आदि यात्री को रखना होगा.
यात्री और चालक को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा और यात्रा के दौरान एप को ऑन रखना होगा.