रांची: झारखंड में कोरोना के संक्रमण पर बहुत हद तक काबू पा लिया गया है. इसे देखते हुए झारखंड सरकार ने 1 जुलाई से रियायतों का दरवाजा और खोल दिया है. 1 जुलाई से अब सभी जिलों की सभी दुकानें रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी. हालांकि, रविवार को पाबंदी जारी रहेगी. अनलॉक (Unlock) के दौरान सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट को खोलने का फैसला लिया गया है. लेकिन इन जगहों पर 50% सीट क्षमता का ही इस्तेमाल करना होगा.
सरकार ने स्टेडियम, जिम और पार्क भी खोलने की छूट दे दी है. बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन भी खोले जा सकते हैं लेकिन इन जगहों पर 50 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे. एक और खास बात है कि 1 जुलाई से झारखंड के एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए बसों का परिचालन शुरू हो जाएगा. लेकिन इंटरस्टेट बस सेवा पर रोक जारी रहेगी. एक और बड़ी राहत दी गई है कि दूसरे राज्य से झारखंड आने वालों को 7 दिन तक होम क्वॉरेंटाइन में नहीं रहना होगा.
एक नजर में देखें कहां मिली छूट और कहां रहेगी पाबंदी-
- सब जिलों में सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी
- सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे
- शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी, दवा दुकान और मिल्क पार्लर खुले रहेंगे
- सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे
- स्टेडियम, जिम और पार्क खुल सकेंगे
- समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
- आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी
- 50 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा
- बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे लेकिन 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा.
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी
- राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गई
- अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी
- पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं
- भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कराई जाएगी
- राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी
- निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई-पास आवश्यक नहीं होगा
- दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास आवश्यक होगा
- दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारेंटाइन नहीं रहना होगा. आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है
- आदेश के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी