रांची: रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में शनिवार को यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (यूसीआईएल) जादूगोड़ा में करीब 58 लाख रुपये की यात्रा और ओवरटाइम भत्ता घोटाला मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों, गोपीनाथ दास और नृपेन्द्र कुमार सिंह को पेश किया गया. यहां से दोनों आोरपियों को न्यायिक हिरासत में लेते हुए तीन सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया.
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इससे पूर्व सीबीआई फरार दोनों आरोपियों को हैदराबाद से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर रांची लेकर पहुंची थी. दोनों के खिलाफ मार्च महीने में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. बता दें कि एकाउंट डिपार्टमेंट के टाइपिस्ट गोपीनाथ दास और प्रशासनिक प्रशाखा के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नृपेंद्र सिंह ने वर्ष 2014-19 के दौरान यूसीआईएल को 58 लाख रुपए का चूना लगाया था.
झारखंड के जमशेदपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) में वर्ष 2014 से लेकर 2019 तक कर्मचारियों के ओवरटाइम और दैनिक भत्ता को लेकर करीब 58 लाख रुपये के घोटाले की बात सामने आई थी. यूसीआईएल के सहायक प्रबंधक अधिकारी एस शर्मा और लिपिक के इसमें शामिल होने की बात भी सामने आई थी. सीबीआई रांची की टीम ने यूसीआईएल नरवा के लगभग 18 लोगों को नोटिस भी दिया था.
करीब सात साल पूर्व सीबीआई की ओर से इस मामले में शिकायत दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद से सीबीआई की टीम ने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी किया था. फिलहाल इस मामले में कंपनी के कई बड़े अधिकारियों की मिलीभगत की भी बात सामने आई है.