रांची: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन नाबालिग दोषियों को पोक्सो सह चिल्ड्रन के स्पेशल कोर्ट ने आजीवक कारावास का फैसला सुनवाया है, साथ ही सभी दोषियों पर 42-42 हजार का जुर्माना लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर 1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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नाबालिग के साथ 25 नवंबर 2018 को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी. पीड़िता को उसके चचेरी बहन के दोस्त ने बर्थडे पार्टी के नाम पर बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया था, जहां 4 दोषियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता के बयान पर सभी 4 नाबालिग दोषियों के खिलाफ महिला थाना में मामला दर्ज किया गया. इस मामले में एक नाबालिग आरोपी की उम्र 16 साल से कम है, जिसे जेजे बोर्ड ने 10 हजार का अर्थदंड पर सुधरने का मौका देकर रिहा कर दिया है. वहीं बाकी बचे 3 नाबालिग आरोपियों की उम्र 16 साल से अधिक पाए जाने पर ट्रायल चिल्ड्रन के स्पेशल कोर्ट में चला, जिन्हें कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.