रांची: शराब तस्करी मामले के आरोपी जितेंद्र उरांव पर निचली अदालत से लगाए गए जुर्माने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने को नियमानुसार नहीं मानते हुए निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया है.
वर्ष 2019 में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी. उसी मामले में रांची सिविल कोर्ट के ज्यूडिशियल कमिश्नर की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. ज्यूडिशियल कमिश्नर ने 14 जनवरी 2020 को उन्हें 60,000 रुपये जुड़वाने की राशि उत्पाद विभाग में जमा करने की शर्त पर जमानत देने का आदेश दिया था. आरोपी ने निचली अदालत के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी. उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई के उपरांत निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को खारिज कर दिया है.
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बता दें कि वर्ष 2019 में जितेंद्र उरांव पर शराब तस्करी के आरोप में शिकायतवाद दर्ज किया गया था. उसी मामले में आरोपी ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की. निचली अदालत ने मामले पर सुनवाई के दौरान जमानत के लिए 60 हजार का जुर्माना लगाया था. निचली अदालत के उस आदेश को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी. हाई कोर्ट ने उसे नियमानुसार नहीं मानते हुए उस आदेश को रद्द कर दिया है.