रांचीः झारखंड के 13 जिलों में नियुक्त हाईस्कूल शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने और नए सिरे से नियुक्ति के आदेश पर रोक लगा दी है.
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याचिकाकर्ता सत्यजीत कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट के नए सिरे से नियुक्ति के आदेश को एसएलपी दायर कर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. साथ ही झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. झारखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्वागत के योग्य है. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब इस मामले में फिलहाल कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है.
हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी शिक्षकों की नियुक्ति
इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार की नियोजन नीति को गलत बताते हुए 13 जिलों में की गई नियुक्ति को अवैध घोषित कर दिया था. इसी के साथ उच्च न्यायालय ने नियुक्ति को रद्द कर दिया था और सरकार को नए सिरे से यहां शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी. याचिकाकर्ताओं ने याचिका में सवाल उठाया था कि इस मामले में छात्रों की क्या गलती है. उन्हें पहले नियुक्त कर दिया गया अब उन्हें हटाया जा रहा है. याचिकाकर्ताओं ने उन्हें नौकरी से न हटाने की मांग की थी.