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छठी जेपीएससी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक - Ranchi News

छठी जेपीएससी मामले (Sixth JPSC Case) में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी.

Supreme Court
छठी जेपीएससी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
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Published : Mar 14, 2022, 6:16 PM IST

रांचीः छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को निर्धारित की गई है.

यह भी पढ़ेंः नहीं थम रहा छठी जेपीएससी विवाद, न्यायालय के आदेश के अनुरूप कदम उठाने में जुटी सरकार


सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय रस्तोगी और अभय ओका की बेंच में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि झारखंड हाई कोर्ट का फैसला गलत है. इसपर अदालत ने झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता

झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच ने 23 फरवरी 2022 को छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था. इसके बाद से 326 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि सफल अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे हैं. अधिवक्ता अमृतांश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने छठी जेपीएससी मामले में यथास्थिति बरकरार रखा है. इससे नियुक्त अधिकारियों को थोड़ी राहत मिली है.

रांचीः छठी जेपीएससी मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अगले आदेश तक यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 31 मार्च को निर्धारित की गई है.

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सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक: सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अजय रस्तोगी और अभय ओका की बेंच में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि झारखंड हाई कोर्ट का फैसला गलत है. इसपर अदालत ने झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

जानकारी देते अधिवक्ता

झारखंड हाई कोर्ट के डबल बेंच ने 23 फरवरी 2022 को छठी जेपीएससी के मेरिट लिस्ट रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था. इसके बाद से 326 सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि सफल अभ्यर्थी राज्य के विभिन्न जिलों में अपनी सेवा दे रहे हैं. अधिवक्ता अमृतांश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने छठी जेपीएससी मामले में यथास्थिति बरकरार रखा है. इससे नियुक्त अधिकारियों को थोड़ी राहत मिली है.

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