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रांचीः राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक, 20 जुलाई तक रेट उपलब्ध कराने का निर्देश - रांची में 20 जुलाई तक अनुसूचित रेट उपलब्ध कराने का निर्देश

रांची में बुधवार को राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक नेपाल हाउस के सीडीओ में हुई. जिसमें राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक राजदेव सिंह ने हर हाल में कार्य विभागों से 20 जुलाई तक अपने विभागों से संबंधित दर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

State level scheduled rate committee meeting held in Ranchi
रांची में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक
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Published : Jul 15, 2020, 6:18 PM IST

रांची. राजधानी में विकास कार्याें के लिए नयी अनुसूचित दर तय की जानी है. इसके लिए राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति का गठन किया गया है. जिसकी बैठक नेपाल हाउस के सीडीओ में बुधवार को की गई. इस बैठक में पाया गया कि कार्य विभागों में से सिर्फ पेयजल और स्वच्छता विभाग ने ही समिति को अनुसूचित दर उपलब्ध कराया है, जबकि प्रमुख विभागों में पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास विभाग ने अब तक अनुसूचित दर उपलब्ध नहीं कराया है. इन विभागों की उदासीनता के कारण अनुसूचित दर निर्धारित नहीं हो पा रही है.

ये भी पढ़ें: सिमडेगाः रिश्वत लेते REO विभाग के कार्यपालक अभियंता गिरफ्तार

राज्य में विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है. ऐसे में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक राजदेव सिंह ने हर हाल में कार्य विभागों से 20 जुलाई तक अपने विभागों से संबंधित दर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्हें बताया गया है कि मानक संचालन प्रक्रिया को अप्रूवल के लिए पथ निर्माण सचिव को भेजा गया है, लेकिन अब तक अप्रूवल नहीं मिला है. 22 मई को हुई पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के तहत स्टील, बिटुमिन्स और सीमेंट की दर प्राप्त कर ली गई है. श्रम नियोजन विभाग से श्रम दर भी उपलब्ध हो गया है. साथ ही पेयजल विभाग द्वारा निर्माण में प्रयुक्त होने सामग्रियों की दर भी उपलब्ध करा दी गई है.

इसके अलावा संरचनाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न सामग्रियों के उत्पादकों ने राज्य अनुसूचित दर में शामिल करने के लिए रिप्रेजेंटेशन दी है. एक जून तक सभी विभागों को एक डेडिकेटेड एसओआर सेल का गठन करना था. अभी तक पथ निर्माण, भवन निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से सेल का गठन कर समिति को उपलब्ध कराया गया है. अन्य विभागों को भी 20 जुलाई तक डेडिकेटेड सेल के सदस्यों और अनुसूचित दर की सूचना देने का निर्देश दिया गया है.

रांची. राजधानी में विकास कार्याें के लिए नयी अनुसूचित दर तय की जानी है. इसके लिए राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति का गठन किया गया है. जिसकी बैठक नेपाल हाउस के सीडीओ में बुधवार को की गई. इस बैठक में पाया गया कि कार्य विभागों में से सिर्फ पेयजल और स्वच्छता विभाग ने ही समिति को अनुसूचित दर उपलब्ध कराया है, जबकि प्रमुख विभागों में पथ निर्माण, भवन निर्माण, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास विभाग ने अब तक अनुसूचित दर उपलब्ध नहीं कराया है. इन विभागों की उदासीनता के कारण अनुसूचित दर निर्धारित नहीं हो पा रही है.

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राज्य में विकास कार्यों को गति नहीं मिल पा रही है. ऐसे में राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति के संयोजक राजदेव सिंह ने हर हाल में कार्य विभागों से 20 जुलाई तक अपने विभागों से संबंधित दर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उन्हें बताया गया है कि मानक संचालन प्रक्रिया को अप्रूवल के लिए पथ निर्माण सचिव को भेजा गया है, लेकिन अब तक अप्रूवल नहीं मिला है. 22 मई को हुई पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के तहत स्टील, बिटुमिन्स और सीमेंट की दर प्राप्त कर ली गई है. श्रम नियोजन विभाग से श्रम दर भी उपलब्ध हो गया है. साथ ही पेयजल विभाग द्वारा निर्माण में प्रयुक्त होने सामग्रियों की दर भी उपलब्ध करा दी गई है.

इसके अलावा संरचनाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न सामग्रियों के उत्पादकों ने राज्य अनुसूचित दर में शामिल करने के लिए रिप्रेजेंटेशन दी है. एक जून तक सभी विभागों को एक डेडिकेटेड एसओआर सेल का गठन करना था. अभी तक पथ निर्माण, भवन निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से सेल का गठन कर समिति को उपलब्ध कराया गया है. अन्य विभागों को भी 20 जुलाई तक डेडिकेटेड सेल के सदस्यों और अनुसूचित दर की सूचना देने का निर्देश दिया गया है.

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