ETV Bharat / state

Ranchi News: राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य मिले उत्पाद आयुक्त से, कहा- बच्चों को शराब परोसे जाने के काम पर लगानेवालों पर करें कार्रवाई

author img

By

Published : May 15, 2023, 10:14 PM IST

उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग के नियम के अनुसार 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने के काम पर लगाए जाने से प्रतिबंधित किया गया है. इसके बावजूद रांची में बार संचालक और इवेंट्स कंपनियां नियमों की अनदेखी कर रही है. इस संबंध में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने उत्पाद आयुक्त से मुलाकात कर इस पर रोक लगाने की मांग की है.

http://10.10.50.75//jharkhand/15-May-2023/jh-ran-05-baalsanrakshakutpad-7210345_15052023195258_1505f_1684160578_81.jpg
Alcohol Served By Children In Ranchi

रांचीः झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने सोमवार को उत्पाद आयुक्त कर्ण सत्यार्थी से उनके कार्यालय में मुलाकात की. मुलाकात के दौरान उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने उत्पाद आयुक्त से कहा कि इन दिनों शिकायत मिल रही है कि रांची शहर में बार इवेंट कंपनियां और आर्गेनाइजेशन कमेटी विभिन्न स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने के काम में लगा रही है.

ये भी पढे़ं-Ranchi News: झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले खाद्य आयोग के अध्यक्ष, आयोग के कामकाज से संबधित सौंपी रिपोर्ट

21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने के काम में लगाया जा रहा हैः उन्होंने कहा कि उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग की अधिसूचना सं0-141 दिनांक 31.03.2022 की कंडिका-13 में 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति न शराब की बिक्री कर सकते हैं और न ही परोस सकते हैं. उज्ज्वल तिवारी ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बावजूद रांची शहर स्थित बार इवेंट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी 21 साल से नीचे के बच्चों को शराब परोसने के काम में लगा रहे हैं.

शराब परोसने से बच्चों पर पड़ रहा है नकारात्मक प्रभावः कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने के काम में लगाए जाने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. बच्चों और किशोरों द्वारा मादक पदार्थों का सेवन जन स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चिंता का विषय है. उपरोक्त स्थानों पर 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब पिलाते हुए पकड़े जाने पर प्रतिष्ठान के मालिक जिम्मेदार होंगे और उनपर स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप कड़ी कार्रवाई की जाए.

बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ने ठोस कार्रवाई करने की मांग कीः बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने उत्पाद आयुक्त से अपने स्तर पर पूरे मामले में दिशा निर्देश जारी करते हुए ठोस कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग की है. कमेटी में आयोग के सदस्य, सीडब्लूसी, उत्पाद विभाग के पदाधिकारी, जिला प्रशासन और संबंधित थाना प्रभारी को शामिल करने की भी मांग की गई है. आयुक्त ने पूरे मामले पर सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी को कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

रांचीः झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने सोमवार को उत्पाद आयुक्त कर्ण सत्यार्थी से उनके कार्यालय में मुलाकात की. मुलाकात के दौरान उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने उत्पाद आयुक्त से कहा कि इन दिनों शिकायत मिल रही है कि रांची शहर में बार इवेंट कंपनियां और आर्गेनाइजेशन कमेटी विभिन्न स्थानों पर होने वाले कार्यक्रमों में 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने के काम में लगा रही है.

ये भी पढे़ं-Ranchi News: झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिले खाद्य आयोग के अध्यक्ष, आयोग के कामकाज से संबधित सौंपी रिपोर्ट

21 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने के काम में लगाया जा रहा हैः उन्होंने कहा कि उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग की अधिसूचना सं0-141 दिनांक 31.03.2022 की कंडिका-13 में 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति न शराब की बिक्री कर सकते हैं और न ही परोस सकते हैं. उज्ज्वल तिवारी ने कहा कि अधिसूचना जारी होने के बावजूद रांची शहर स्थित बार इवेंट कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन कमेटी 21 साल से नीचे के बच्चों को शराब परोसने के काम में लगा रहे हैं.

शराब परोसने से बच्चों पर पड़ रहा है नकारात्मक प्रभावः कम उम्र के बच्चों को शराब परोसने के काम में लगाए जाने से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. बच्चों और किशोरों द्वारा मादक पदार्थों का सेवन जन स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चिंता का विषय है. उपरोक्त स्थानों पर 21 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब पिलाते हुए पकड़े जाने पर प्रतिष्ठान के मालिक जिम्मेदार होंगे और उनपर स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप कड़ी कार्रवाई की जाए.

बाल संरक्षण आयोग के सदस्य ने ठोस कार्रवाई करने की मांग कीः बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी ने उत्पाद आयुक्त से अपने स्तर पर पूरे मामले में दिशा निर्देश जारी करते हुए ठोस कार्रवाई करने की मांग की. उन्होंने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच की मांग की है. कमेटी में आयोग के सदस्य, सीडब्लूसी, उत्पाद विभाग के पदाधिकारी, जिला प्रशासन और संबंधित थाना प्रभारी को शामिल करने की भी मांग की गई है. आयुक्त ने पूरे मामले पर सदस्य उज्ज्वल प्रकाश तिवारी को कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.