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रांची में टाटा एनएच पर लगेगी स्पीड गन, सरकार ने अदालत को दी जानकारी - रांची में टाटा एनएच

टाटा एनएच निर्माण मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और अनिल कुमार चौधरी की युगल पीठ में सुनवाई के दौरान एनएचएआई और राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया.

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रांची में टाटा एनएच पर लगेगी स्पीड गन
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Published : Mar 10, 2021, 10:56 PM IST

रांचीः टाटा एनएच निर्माण मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और अनिल कुमार चौधरी की युगल पीठ में सुनवाई के दौरान एनएचएआई और राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. अदालत ने सभी पक्षों के जवाब को देखने के उपरांत एनएचएआई के जवाब पर अपनी असंतुष्टि जाहिर करते हुए उन्हें कार्य में तेजी लाने को कहा है. अदालत ने कहा कि पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे. उसी हिसाब से निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है. इसलिए समय से कार्य पूरा करने के लिए एनएचएआई को कार्य में तेजी लाना चाहिए.

ये भी पढ़ें-हेमंत कौन होते हैं आदिवासियों का धर्म तय करने वाले: बाबूलाल मरांडी

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि एनएच पर तेज गति से चल रहे वाहनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए स्पीड गन लगाई जाएगी, ताकि लगातार हो रहे दुर्घटना में बढ़ोतरी पर कुछ हद तक रोक लगाया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि, राज्य सरकार एनएच पर लगातार पेट्रोलिंग करके भी तेज गति से चल रहे वाहनों पर अंकुश लगाने का कार्य शुरू कर चुकी है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी पक्षों को मामले में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अप्रैल माह में होगी.

रांचीः टाटा एनएच निर्माण मामले को लेकर झारखंड हाई कोर्ट की ओर से स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और अनिल कुमार चौधरी की युगल पीठ में सुनवाई के दौरान एनएचएआई और राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया गया. अदालत ने सभी पक्षों के जवाब को देखने के उपरांत एनएचएआई के जवाब पर अपनी असंतुष्टि जाहिर करते हुए उन्हें कार्य में तेजी लाने को कहा है. अदालत ने कहा कि पूर्व में जो निर्देश दिए गए थे. उसी हिसाब से निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है. इसलिए समय से कार्य पूरा करने के लिए एनएचएआई को कार्य में तेजी लाना चाहिए.

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झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि एनएच पर तेज गति से चल रहे वाहनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए स्पीड गन लगाई जाएगी, ताकि लगातार हो रहे दुर्घटना में बढ़ोतरी पर कुछ हद तक रोक लगाया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि, राज्य सरकार एनएच पर लगातार पेट्रोलिंग करके भी तेज गति से चल रहे वाहनों पर अंकुश लगाने का कार्य शुरू कर चुकी है. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सभी पक्षों को मामले में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई अप्रैल माह में होगी.

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