रांची: पॉक्सो की विशेष अदालत ने 16 वर्षिय नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी बासुदेव दत्ता को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर 19 मार्च को अदालत अपना फैसला सुनाएगी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 8 गवाहों की गवाही कराई गई. तमाम गवाहों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है.
लगातार फोन पर करता रहा बात
मामला बुंडू के सोनाहातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और साल 2016 का है. नाबालिक खाता खुलवाने के लिए बैंक गई थी. उसी दौरान पीड़िता का पासबुक खुलवाने का फॉर्म भर दिया, जिसके बाद बासुदेव दत्ता का नाबालिग से दोस्ती हुआ. उसी दौरान आरोपी ने पीड़िता का फोन नंबर लिया और लगातार फोन पर उससे बात करता रहा और शादी का झांसा देकर उससे लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा.
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जबरदस्ती किया दुष्कर्म
मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित शौच के लिए गई. उस दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया, जिसको पीड़िता के भाई ने देख लिया. उसके बाद गांव में पंचायत बैठकर पीड़िता से आरोपी को शादी करने के लिए कहा गया, लेकिन आरोपी शादी करने से मुकर गया, जिसके बाद पीड़िता के बयान पर सोनाहातू थाने में मामला दर्ज कराया गया.