रांची: जिले में रिश्वत लेने के आरोपी एएसआई मिथिलेश कुमार सिंह की जमानत पर सुनवाई एसीबी की विशेष अदालत में हुई. एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने सोमवार को जमानत पर सुनवाई की. जिस दौरान मामले पर सुनवाई करते हुए एएसआई मिथिलेश कुमार सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई और कोर्ट ने कहा कि आरोपी को फिलहाल जेल में ही रहना होगा.
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क्या है मामला
एएसआई मिथिलेश कुमार सिंह सुखदेव नगर थाना में पोस्टेड थे. उन पर रिश्वत लेने का आरोप है. 18 मार्च 2020 को एसीबी की धावा दल ने 3,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया. अदालत ने एएसआई मिथिलेश कुमार सिंह को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में भेज दिया, जिसके बाद से ही वह जेल के चारदीवारी में बंद हैं.