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विधानसभा घेराव मामलाः पूर्व विधायक अमित महतो को मिली जमानत, फिर भी नहीं होंगे जेल से रिहा - etv news

झारखंड विधानसभा घेराव मामले में सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को बेल मिल गया. हालांकि, अभी भी उन्हें जेल में ही रहना होगा. 3 अगस्त 2022 को विधानसभा सत्र के दौरान पूर्व विधायक ने अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा का घेराव किया था.

Former MLA Amit Mahato got bail
Former MLA Amit Mahato got bail
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Published : Aug 19, 2023, 10:14 PM IST

जानकारी देते अमित महतो के वकील

रांची: सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विधानसभा घेराव मामले में रांची सिविल कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है. 3 अगस्त 2022 को विधानसभा सत्र के दौरान उनके और उनके सहयोगियों के द्वारा विधानसभा घेराव किया गया था. इस मामले में सरकार द्वारा धुर्वा पुलिस स्टेशन में केस संख्या 208/22 के तहत पूर्व विधायक पर केस दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें: Ranchi News: रांची सिविल कोर्ट में अमित महतो का आत्मसमर्पण, न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल

इसी मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश एसएन शहजाद की अदालत में सुनवाई हुई. जिसका फैसला शनिवार को आया. इस मामले में पूर्व विधायक अमित महतो पर आईपीसी की धारा 341, धारा 283, धारा 353 और धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था. शनिवार को आए फैसले के बाद अमित महतो के वकील अनिल महतो ने बताया कि शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के द्वारा दोनों पक्षों की दलील को गौर से सुना गया और फैसला सुरक्षित रख लिया गया. जिसका ऑर्डर शनिवार को आया. जिसमें सभी मामलों में पूर्व विधायक को जमानत दे दी गई.

जमानत के बाद भी नहीं होंगे जेल से रिहा: विधानसभा घेराव मामले में जमानत मिलने के बावजूद भी पूर्व विधायक को अभी कुछ दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा. क्योंकि 28 जून 2006 को सोनहातू के तत्कालीन अंचला अधिकारी आलोक कुमार के साथ हाथापाई मामले में सोनहातू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गयी थी, जिसकी केस संख्या 42/2006 है. इस मामले में सेशन कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 506 के तहत अधिकतम 2 साल की सजा पूर्व विधायक को सुनाई गई थी. जिसके खिलाफ पूर्व विधायक के वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. जहां हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की सजा को कम करते हुए उसे एक साल घटा दिया. लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट से भी संतुष्ट नहीं होने के बाद अमित महतो के वकील ने सजा को और भी कम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के तुरंत बाद कानूनी नियमानुसार याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए सरेंडर करना पड़ता है. इसी नियमावली के तहत 27 जून 2023 को विधायक अमित महतो ने सरेंडर किया था. तब से अब तक पूर्व विधायक अमित महतो रांची के होटवार जेल में बंद हैं.

जानकारी देते अमित महतो के वकील

रांची: सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विधानसभा घेराव मामले में रांची सिविल कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है. 3 अगस्त 2022 को विधानसभा सत्र के दौरान उनके और उनके सहयोगियों के द्वारा विधानसभा घेराव किया गया था. इस मामले में सरकार द्वारा धुर्वा पुलिस स्टेशन में केस संख्या 208/22 के तहत पूर्व विधायक पर केस दर्ज किया गया था.

यह भी पढ़ें: Ranchi News: रांची सिविल कोर्ट में अमित महतो का आत्मसमर्पण, न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल

इसी मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश एसएन शहजाद की अदालत में सुनवाई हुई. जिसका फैसला शनिवार को आया. इस मामले में पूर्व विधायक अमित महतो पर आईपीसी की धारा 341, धारा 283, धारा 353 और धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था. शनिवार को आए फैसले के बाद अमित महतो के वकील अनिल महतो ने बताया कि शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश के द्वारा दोनों पक्षों की दलील को गौर से सुना गया और फैसला सुरक्षित रख लिया गया. जिसका ऑर्डर शनिवार को आया. जिसमें सभी मामलों में पूर्व विधायक को जमानत दे दी गई.

जमानत के बाद भी नहीं होंगे जेल से रिहा: विधानसभा घेराव मामले में जमानत मिलने के बावजूद भी पूर्व विधायक को अभी कुछ दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा. क्योंकि 28 जून 2006 को सोनहातू के तत्कालीन अंचला अधिकारी आलोक कुमार के साथ हाथापाई मामले में सोनहातू पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गयी थी, जिसकी केस संख्या 42/2006 है. इस मामले में सेशन कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 506 के तहत अधिकतम 2 साल की सजा पूर्व विधायक को सुनाई गई थी. जिसके खिलाफ पूर्व विधायक के वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. जहां हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की सजा को कम करते हुए उसे एक साल घटा दिया. लेकिन हाई कोर्ट के जजमेंट से भी संतुष्ट नहीं होने के बाद अमित महतो के वकील ने सजा को और भी कम करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के तुरंत बाद कानूनी नियमानुसार याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए सरेंडर करना पड़ता है. इसी नियमावली के तहत 27 जून 2023 को विधायक अमित महतो ने सरेंडर किया था. तब से अब तक पूर्व विधायक अमित महतो रांची के होटवार जेल में बंद हैं.

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