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मेयर ने नगर आयुक्त को जारी किया शोकॉज नोटिस, परिषद की बैठक न बुलाने का आरोप

रांची नगर निगम की मेयर की मेयर आशा लकड़ा ने निगम परिषद की बैठक न बुलाने और आदेशों का पालन न करने पर नगर आयुक्त को शोकॉज नोटिस जारी किया है.

mayor asha lakra
मेयर आशा लकड़ा
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Published : Sep 14, 2021, 10:36 AM IST

रांचीः शहर की मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को 13 सितंबर को नगर निगम परिषद की बैठक बुलाने का निर्देश दिया था, लेकिन नगर आयुक्त ने मेयर के निर्देशों का पालन नहीं किया. इस पर मेयर ने नगर आयुक्त को शोकॉज नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. इसके अलावा उन्होंने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-74 के पारा-2 के तहत 13 सितंबर 2021 को निगम परिषद की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है.

ये भी पढ़ें-अधिकारों में कटौती से बिफरीं मेयरः कहा- मैं कोई शो-पीस नहीं हूं, कोर्ट जाने की तैयारी

मेयर ने नगर आयुक्त को लिखे पत्र में पूछा है पिछले दिनों दिए गए आदेशों का अनुपालन नहीं करने के पीछे आपकी मंशा क्या है, जबकि 6 सितंबर 2021 को 11 एजेंडों पर स्वीकृति प्रदान की गई थी. साथ ही कुछ काम की कानूनी जानकारी की मांग करते हुए रोक लगाई गई थी. आपने इसका अनुपालन क्यों नहीं किया. मेयर ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना, झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 में स्पष्ट निर्देश है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही यह नियमावली लागू होगी. फिर इस अधिसूचना को निगम परिषद की बैठक में उपस्थापित करने के पीछे आपकी मंशा क्या है. राज्य सरकार की अधिसूचना पर निगम परिषद को निर्णय लेने का अधिकार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की किस धारा के तहत दिया गया है. इसे स्पष्ट करें.

करमा पूजा पर मेयर ने क्या कहा

मेयर ने पत्र में लिखा है कि 17 सितंबर को आदिवासी समाज का महापर्व करमा पूजा है, 13 सितंबर को निगम परिषद की बैठक में इस विषय पर विशेष चर्चा की जानी थी. आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि रांची नगर निगम के माध्यम से हर वर्ष सभी वार्डों के अखरा की साफ-सफाई कराई जाती है. इस पर काम क्यों नहीं हुआ. मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि संबंधित बिंदुओं पर तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि आपकी मंशा ठीक नहीं है. आप झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का अनुपालन करना ही नहीं चाहते हैं.

रांचीः शहर की मेयर आशा लकड़ा ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को 13 सितंबर को नगर निगम परिषद की बैठक बुलाने का निर्देश दिया था, लेकिन नगर आयुक्त ने मेयर के निर्देशों का पालन नहीं किया. इस पर मेयर ने नगर आयुक्त को शोकॉज नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है. इसके अलावा उन्होंने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा-74 के पारा-2 के तहत 13 सितंबर 2021 को निगम परिषद की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है.

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मेयर ने नगर आयुक्त को लिखे पत्र में पूछा है पिछले दिनों दिए गए आदेशों का अनुपालन नहीं करने के पीछे आपकी मंशा क्या है, जबकि 6 सितंबर 2021 को 11 एजेंडों पर स्वीकृति प्रदान की गई थी. साथ ही कुछ काम की कानूनी जानकारी की मांग करते हुए रोक लगाई गई थी. आपने इसका अनुपालन क्यों नहीं किया. मेयर ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना, झारखंड नगरपालिका जल कार्य, जल अधिभार एवं जल संयोजन नियमावली 2020 में स्पष्ट निर्देश है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही यह नियमावली लागू होगी. फिर इस अधिसूचना को निगम परिषद की बैठक में उपस्थापित करने के पीछे आपकी मंशा क्या है. राज्य सरकार की अधिसूचना पर निगम परिषद को निर्णय लेने का अधिकार झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की किस धारा के तहत दिया गया है. इसे स्पष्ट करें.

करमा पूजा पर मेयर ने क्या कहा

मेयर ने पत्र में लिखा है कि 17 सितंबर को आदिवासी समाज का महापर्व करमा पूजा है, 13 सितंबर को निगम परिषद की बैठक में इस विषय पर विशेष चर्चा की जानी थी. आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि रांची नगर निगम के माध्यम से हर वर्ष सभी वार्डों के अखरा की साफ-सफाई कराई जाती है. इस पर काम क्यों नहीं हुआ. मेयर ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि संबंधित बिंदुओं पर तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि आपकी मंशा ठीक नहीं है. आप झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का अनुपालन करना ही नहीं चाहते हैं.

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