रांचीः चारा घोटाला मामला में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 15 फरवरी को रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे. अदालत में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव रांची पहुंच चुके हैं. लालू प्रसाद यादव के कोर्ट में पेशी को देखते हुए पुलिस के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
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15 फरवरी को लालू प्रसाद यादव सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होंगे. इसके लिए 13 फरवरी को ही रांची पहुंच चुके लालू प्रसाद यादव रांची के मोराबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं. पेशी के दिन गेस्ट हाउस से लेकर कोर्ट जाने तक उनके सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गयी है. कोर्ट परिसर में रांची पुलिस के अलावा रैप को भी तैनात किया जा जाएगा. लालू यादव की पेशी के दौरान कोर्ट में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी. कोर्ट में डीएसपी स्तर के तीन अधिकारी अलग अलग हिस्सों में सुरक्षा का दायित्व संभालेंगे.
कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ने की आशंकाः आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पेशी के दौरान कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ने की आशंका जताई गयी है. रांची सिटी एसपी सौरभ ने बताया कि कोविड कोर्ट परिसर के अंदर गाइडलाइंस का पालन करवाना पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारी है. इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया जा रहा है. पुलिस के द्वारा यह कोशिश की जाएगी कि बेहद कम संख्या में कार्यकर्ताओं को कोर्ट परिसर के अंदर जाने दिया जाए.
क्या है पूरा मामलाः लालू यादव पर चारा घोटाला से जुड़े कुल 5 मामले झारखंड में दर्ज है. इनमें से 4 मामलों में लालू यादव को सजा हो चुकी है. पांचवां मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का है. चारा घोटाले का यह सबसे बड़ा मामला है. इस मामले में 139.35 करोड़ की अवैध निकासी हुई थी. इसी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत 15 फरवरी को फैसला सुनाने वाली है. कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दे रखा है. अगर लालू यादव को 3 साल से ज्यादा सजा होती है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा.
हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव मानसिक रूप से तैयार होकर रांची पहुंचे हैं. वैसे पिछले दिनों ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान उनके अधिवक्ता प्रभात कुमार ने भी कहा था कि अगर उन्हें 3 साल से ज्यादा सजा होती है तो लालू यादव को जेल जाना पड़ेगा. पूर्व में दुमका कोषागार मामले में मिली अधिकतम 7 साल सजा की आधी अवधि काटने के बाद उन्हें जमानत मिली थी, लिहाजा इस मामले में जेल जाने के बाद जिस दिन भी हाई कोर्ट में बेल पर सुनवाई होगी, उसी दिन उन्हें जमानत मिल जाएगी. कानूनी प्रावधानों के मुताबिक सजा सुनाए जाने के दौरान अभियुक्त को कोर्ट में स्वयं उपस्थित रहना होता है. यही वजह है कि चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में 15 फरवरी को खुद उपस्थित रहने का आदेश दिया है.