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प्रोजेक्ट भवन घेरावः राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय सेवा संघ को रोकने के लिए धारा 144 लागू

पंचायत सचिवालय सेवा संघ काफी दिनों से आंदोलनरत हैं. इसी क्रम में आज वो प्रोजेक्ट भवन का घेराव कर सकते हैं. जिसे देखते हुए प्रोजेक्ट भवन के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है. Section 144 imposed in Project Bhawan area

Section 144 imposed in Project Bhawan area
राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय सेवा संघ
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 4, 2023, 9:10 AM IST

रांचीः राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर आज झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन का घेराव कर सकता है. इससे सचिवालय की कार्य व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. चूंकि इसी इलाके में कई दूसरे सरकारी कार्यालय और उपक्रमों के दफ्तर भी हैं, जहां घेराव और प्रदर्शन से यातायात व्यवस्था बाधित हो सकती है. इसका विधि व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है.

ऐसे संभावित हालात से निपटने के लिए रांची सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी यानी एसडीओ ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है. यह व्यवस्था धुर्वा गोल चक्कर से प्रोजेक्ट भवन के रास्ते हटिया स्थित चांदनी चौक तक की 200 मीटर की परिधि में लागू की गई है.

निषेधाज्ञा लागू क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) कानून का उल्लंघन माना जाएगा. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर रोक रहेगी.

किसी तरह का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) कानून का उल्लंघन माना जाएगा. किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा भाला लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) गैर कानूनी होगा.

किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर) कानून का उल्लंघन माना जाएगा. यह निषेधाज्ञा दिनांक आज (4 अक्टूबर) सुबह 8 बजे से रात 11बजे तक के लिए लागू रहेगी.

रांचीः राज्यस्तरीय पंचायत सचिवालय सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर आज झारखंड मंत्रालय यानी प्रोजेक्ट भवन का घेराव कर सकता है. इससे सचिवालय की कार्य व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. चूंकि इसी इलाके में कई दूसरे सरकारी कार्यालय और उपक्रमों के दफ्तर भी हैं, जहां घेराव और प्रदर्शन से यातायात व्यवस्था बाधित हो सकती है. इसका विधि व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है.

ऐसे संभावित हालात से निपटने के लिए रांची सदर के अनुमंडल दंडाधिकारी यानी एसडीओ ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी है. यह व्यवस्था धुर्वा गोल चक्कर से प्रोजेक्ट भवन के रास्ते हटिया स्थित चांदनी चौक तक की 200 मीटर की परिधि में लागू की गई है.

निषेधाज्ञा लागू क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) कानून का उल्लंघन माना जाएगा. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा के आयोजन पर रोक रहेगी.

किसी तरह का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) कानून का उल्लंघन माना जाएगा. किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे- लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा भाला लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर) गैर कानूनी होगा.

किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर) कानून का उल्लंघन माना जाएगा. यह निषेधाज्ञा दिनांक आज (4 अक्टूबर) सुबह 8 बजे से रात 11बजे तक के लिए लागू रहेगी.

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