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रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर धारा 144 लागू, किसी भी तरह के प्रदर्शन पर लगी रोक

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Published : Jan 13, 2020, 8:50 PM IST

रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर धारा 144 लागू कर दिया गया है. जिला प्रशासन ने यह फैसला सोमवार को लिया है, जो दिनांक 14 जनवरी से लागू कर दिया जाएगा.

रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर धारा 144 लागू, किसी भी तरह के प्रदर्शन पर लगा रोक
अल्बर्ट एक्का चौक पर जिला प्रशासन

रांचीः राजधानी में जिला प्रशासन ने14 जनवरी सुबह से अगले आदेश तक अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर महात्मा गांधी मार्ग तक धारा 144 लागू किया है. अब किसी भी संगठन की ओर से अल्बर्ट एक्का चौक और महात्मा गांधी मार्ग पर किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

देखें पूरी खबर

और पढ़ें- पलामू: टीपीसी उग्रवादियों ने की मुखिया के पति की पिटाई, पर्ची छोड़ दी धमकी

गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से राजधानी के मेन रोड में एनआरसी और सीएए के समर्थन और विरोध में कई धरना-प्रदर्शन और रैली का आयोजन हो चुका है. इसस न सिर्फ शहर की विधि व्यवस्था को नुकसान हो रहा है, बल्कि लोगों के आम जीवन पर भी काफी असर पड़ रहा है. विधि-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने यह रणनीति बनाई है. जिला प्रशासन के आदेशानुसार 14 जनवरी की सुबह से अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगा.

रांचीः राजधानी में जिला प्रशासन ने14 जनवरी सुबह से अगले आदेश तक अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर महात्मा गांधी मार्ग तक धारा 144 लागू किया है. अब किसी भी संगठन की ओर से अल्बर्ट एक्का चौक और महात्मा गांधी मार्ग पर किसी प्रकार का धरना-प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी.

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गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से राजधानी के मेन रोड में एनआरसी और सीएए के समर्थन और विरोध में कई धरना-प्रदर्शन और रैली का आयोजन हो चुका है. इसस न सिर्फ शहर की विधि व्यवस्था को नुकसान हो रहा है, बल्कि लोगों के आम जीवन पर भी काफी असर पड़ रहा है. विधि-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने यह रणनीति बनाई है. जिला प्रशासन के आदेशानुसार 14 जनवरी की सुबह से अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगा.

Intro:रांची
बाइट-- लोकेश मिश्रा एडीएम

रांची जिला प्रशासन 14 फरवरी सुबह से अगले आदेश तक के लिए रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से लेकर महात्मा गांधी मार्ग तक धारा 144 लागू किया है अब किसी भी संगठन के द्वारा अल्बर्ट एक्का चौक और महात्मा गांधी मार्ग पर किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दिया जाएगा विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने यह रणनीति बनाई है नागरिकता संशोधन एक्ट CAA,NRC,और,NPR लेकर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद शहर की विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाती है जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा 14 जनवरी सुबह से अगले आदेश तक धारा 144 लागू किया है


Body:रांची एडीएम लोकेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए राजधानी रांची के अलवर के का चौक से लेकर महात्मा गांधी मार्ग तक धारा 144 लागू किया गया है धारा 144 अगले आदेश तक लागू रहेगा।


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