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रांची में लगी धारा 144, डीसी ने की घरों में ही होली मनाने की अपील

त्योहार और कोरोना के मद्देनजर प्रशासन ने रांची जिले में धारा 144 लागू कर दी है. रैली, जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है, डीजे और तेज आवाज वाले माइक पर भी रोक लगा दी है. यह रोक 30 मार्च तक जारी रहेगी. साथ ही डीसी ने लोगों से घरों में रहकर ही होली मनाने की अपील की है.

Section 144 applied in Ranchi due to festival and covid 19
रांची में लगी धारा 144
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Published : Mar 28, 2021, 9:15 AM IST

रांचीः जिला प्रशासन ने रविवार से रांची में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह निषेधाज्ञा 30 मार्च तक लागू रहेगी. उपायुक्त छवि रंजन ने जिले के लोगों से घर में ही रहकर त्योहार मनाने की अपील की है. डीसी ने स्थानीय लोगों से घरों में ही शब ए बारात भी मनाने की अपील की है. डीसी ने कहा कि किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह का न तो आयोजन करें और न ही उसमें शामिल हों.

ये भी पढ़ें-शराब की बिक्री में आई तेजी, होली में हर साल 5 करोड़ की दारू गटक जाते हैं झारखंड के लोग


उपायुक्त छवि रंजन ने लोगों से अपील की कि अगर किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन की जानकारी मिलती है तो अपने निकटम थाने को इसकी सूचना अवश्य दें. होली और शब ए बारात के दौरान किसी भी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन प्रतिबंधित है. कवि सम्मेलनों पर भी प्रतिबंध है. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होकर होली मिलन समारोह मनाने या होली खेलने की अनुमति नहीं है. इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस पर रोक

  • रैली, जुलूस प्रतिबंधित रहेगा
  • डीजे और तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित
  • अश्लील या साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने, भाषण या अन्य सामग्री पर भी प्रतिबंद

खाद्य पदार्थों की दुकानों की जांच के निर्देश

रांची. जिला स्तरीय परामर्श समिति की बैठक शनिवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में की गई. इसमें हाइजीन रेटिंग के तहत अधिक से अधिक संख्या में डेयरी व्यवसायों, बेकरी, कैटरिंग, होटल की जांच करने का निर्देश उपायुक्त ने दिए. वहीं होली पर मीट शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के उपयोग के साथ क्रय विक्रय करने का निर्देश दिया गया.

ईट राइट इंडिया रांची के तहत जिला अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय, स्कूल, रिमांड होम, जेल, रिम्स, आईआईएम, ओल्ड एज होम, आंगनबाड़ी केंद्रों, ट्राइबल हॉस्टल में 1 अप्रैल 2021 के बाद ईट राइट कैंपस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन करने का निर्देश दिया गया. वर्तमान में रिम्स, बीआईटी मेसरा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ईट राइट कैंपस के तहत जांच करने का निर्देश दिया गया है.

स्लाटर हाउस के डिजाइन पर होगी चर्चा
साथ ही रांची जिला अंतर्गत मिनी स्लॉटर हाउस के डिजाइन के लिए रांची नगर निगम आयुक्त से संपर्क किया जाएगा, वहीं मिड डे मील और दाल भात केंद्र के किचन की जांच मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के जरिए करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया.

हर माह जांच का प्रतिवेदन भेजना होगा

प्रतिबंधित पान मसाला के संबंध में सभी एंट्री पॉइंट पर नियुक्त दंडाधिकारी से अप्रैल माह से प्रत्येक शनिवार को जांच कर अनुमंडल पदाधिकारी सदर और बुंडू को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया. वहीं ईट राइट कैंपस एवं तंबाकू नियंत्रण के तहत स्कूल के सभी प्रिंसिपल,हेड मास्टर के साथ बैठक कराकर तंबाकू मुक्त क्षेत्र और ईट राइट कैंपस कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें-AIIMS से लालू को रांची लाने की तैयारी, बड़ा सवाल जेल या रिम्स में रहेंगे लालू

नए बेबी वार्मर बेड का उद्घाटन
उपायुक्त छवि रंजन ने सदर अस्पताल के स्पेशल न्यू बोर्न केअर यूनिट में चार नए बेबी वार्मर बेड का शनिवार को उद्घाटन किया. यह बेबी वार्मर बेड सीएमपीडीआई ने जिला प्रशासन को सीएसआर के तहत सौंपा है. सदर अस्पताल में अब तक स्पेशल न्यू बोर्न केअर यूनिट में 12 बेबी वार्मर बेड थे. चार नए बेड के साथ अब कुल 16 बेबी वार्मर बेड हो गए हैं, जिससे नवजात शिशुओं की देखभाल में सुविधा होगी.

रांचीः जिला प्रशासन ने रविवार से रांची में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह निषेधाज्ञा 30 मार्च तक लागू रहेगी. उपायुक्त छवि रंजन ने जिले के लोगों से घर में ही रहकर त्योहार मनाने की अपील की है. डीसी ने स्थानीय लोगों से घरों में ही शब ए बारात भी मनाने की अपील की है. डीसी ने कहा कि किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह का न तो आयोजन करें और न ही उसमें शामिल हों.

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उपायुक्त छवि रंजन ने लोगों से अपील की कि अगर किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन की जानकारी मिलती है तो अपने निकटम थाने को इसकी सूचना अवश्य दें. होली और शब ए बारात के दौरान किसी भी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन प्रतिबंधित है. कवि सम्मेलनों पर भी प्रतिबंध है. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होकर होली मिलन समारोह मनाने या होली खेलने की अनुमति नहीं है. इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस पर रोक

  • रैली, जुलूस प्रतिबंधित रहेगा
  • डीजे और तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित
  • अश्लील या साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने, भाषण या अन्य सामग्री पर भी प्रतिबंद

खाद्य पदार्थों की दुकानों की जांच के निर्देश

रांची. जिला स्तरीय परामर्श समिति की बैठक शनिवार को उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में की गई. इसमें हाइजीन रेटिंग के तहत अधिक से अधिक संख्या में डेयरी व्यवसायों, बेकरी, कैटरिंग, होटल की जांच करने का निर्देश उपायुक्त ने दिए. वहीं होली पर मीट शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क के उपयोग के साथ क्रय विक्रय करने का निर्देश दिया गया.

ईट राइट इंडिया रांची के तहत जिला अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय, स्कूल, रिमांड होम, जेल, रिम्स, आईआईएम, ओल्ड एज होम, आंगनबाड़ी केंद्रों, ट्राइबल हॉस्टल में 1 अप्रैल 2021 के बाद ईट राइट कैंपस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण और कार्यशाला का आयोजन करने का निर्देश दिया गया. वर्तमान में रिम्स, बीआईटी मेसरा बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ईट राइट कैंपस के तहत जांच करने का निर्देश दिया गया है.

स्लाटर हाउस के डिजाइन पर होगी चर्चा
साथ ही रांची जिला अंतर्गत मिनी स्लॉटर हाउस के डिजाइन के लिए रांची नगर निगम आयुक्त से संपर्क किया जाएगा, वहीं मिड डे मील और दाल भात केंद्र के किचन की जांच मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी के जरिए करने का निर्देश उपायुक्त द्वारा दिया गया.

हर माह जांच का प्रतिवेदन भेजना होगा

प्रतिबंधित पान मसाला के संबंध में सभी एंट्री पॉइंट पर नियुक्त दंडाधिकारी से अप्रैल माह से प्रत्येक शनिवार को जांच कर अनुमंडल पदाधिकारी सदर और बुंडू को प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया. वहीं ईट राइट कैंपस एवं तंबाकू नियंत्रण के तहत स्कूल के सभी प्रिंसिपल,हेड मास्टर के साथ बैठक कराकर तंबाकू मुक्त क्षेत्र और ईट राइट कैंपस कार्यक्रम चलाने का निर्देश दिया.

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नए बेबी वार्मर बेड का उद्घाटन
उपायुक्त छवि रंजन ने सदर अस्पताल के स्पेशल न्यू बोर्न केअर यूनिट में चार नए बेबी वार्मर बेड का शनिवार को उद्घाटन किया. यह बेबी वार्मर बेड सीएमपीडीआई ने जिला प्रशासन को सीएसआर के तहत सौंपा है. सदर अस्पताल में अब तक स्पेशल न्यू बोर्न केअर यूनिट में 12 बेबी वार्मर बेड थे. चार नए बेड के साथ अब कुल 16 बेबी वार्मर बेड हो गए हैं, जिससे नवजात शिशुओं की देखभाल में सुविधा होगी.

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