रांचीः हिंदी फिल्म जगत के मशहूर निर्माता निर्देशक करण जौहर पर फिल्म जुगजुग जियो (film Jugjugg Jeeyo) की कहानी चोरी करने को लेकर रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के कमर्शियल अदालत में कॉपीराइट एक्ट के तहत दायर कमर्शियल सूट याचिका पर सुनवाई हुई. शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग पहले कोर्ट के समक्ष की जाएगी, इसके लिए अदालत ने 21 जून की तारीख निर्धारित की है. अदालत में सुनवाई के दौरान करण जौहर की ओर से वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा ने पक्ष रखा. वहीं प्रार्थी की ओर से कुमार वैभव ने अदालत में पक्ष रखा.
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रांची सिविल कोर्ट के विशेष वाणिज्य कोर्ट के जज एमसी झा के अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान ने अदालत को बताया कि हिंदी फिल्म के निर्देशक करण जौहर ने रांची के विशाल सिंह की कहानी चोरी कर फिल्म जुगजुग जियो बनाई है. फिल्म का ट्रेलर 22 मई को जब रिलीज किया गया तो उन्हें पता चला कि यह तो उनकी ही कहानी है. जिसे चोरी कर ली गई है. विशाल सिंह ने यह कहानी उन्हें पहले भेजी था लेकिन उन्होंने इसे वापस कर दिया था और अब चुपके से उसी कहानी पर फिल्म बना ली गयी.
विशाल सिंह का कहना है कि उन्होंने अपनी कहानी जिसका नाम बन्नी रानी है जो पहले करण जौहर को भेजी थी. करण जौहर ने उनकी कहानी और स्क्रिप्ट को पढ़कर लौटा दिया था. इस कहानी के बारे में उन्होंने कहा था कि यह उनके काम की नहीं है. विशाल का कहना है कि उन्हें लगा कि उनकी कहानी को जगह नहीं मिली. लेकिन करण जौहर की नई फिल्म का जब ट्रेलर रिलीज हुआ तो उसे देखने के बाद यह पता चला कि यह तो उनकी ही कहानी को चुरा लिया गया है. उसके बाद उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में धर्मा प्रोडक्शन के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट 1957 (Copuright Act 1957) का उल्लंघन और उनकी बिना जानकारी के उनकी कहानी चोरी कर फिल्म बनाने को लेकर याचिका दायर की.