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1 मार्च से स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, पार्क खुल जाएंगे, शर्तों के साथ दी गई छूट - झारखंड में अनलॉक की प्रक्रिया

Schools will open in Jharkhand
सीएम हेमंत सोरेन और मंत्री बन्ना गुप्ता
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Published : Feb 18, 2021, 8:53 PM IST

Updated : Feb 18, 2021, 10:33 PM IST

20:49 February 18

1 मार्च से खुलेंगे शिक्षण संस्थान

सीएम हेमंत सोरेन

रांची: झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण पिछले करीब 1 साल से बंद पड़े स्कूलों को सिलसिलेवार तरीके से खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में एक मार्च से आठवीं से लेकर आगे की कक्षाएं  शुरू करने की घोषणा कर दी है. हालांकि, अभिभावकों की अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकेगा. कोचिंग सेंटर को भी खोलने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा 1 मार्च से 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल भी खोले जा सकेंगे.

ये भी पढ़ें- निजी कोयला कंपनी को झटका, रैयतों से ली गई 56.88 एकड़ जमीन लौटाने का आदेश

प्राधिकार ने फैसला लिया है कि अगले आदेश तक किसी भी तरह के जुलूस पर रोक जारी रहेगी. हालांकि 1 मार्च से मेला और प्रदर्शनी की अनुमति होगी लेकिन ऐसे जगहों पर अधिकतम 1000 लोग जमा हो सकेंगे. अधिकतम 1000 दर्शक की उपस्थिति में खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हो सकेगा. स्विमिंग पूल का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के लिए किया जा सकेगा. खास बात है कि 1 मार्च से सभी बंद पड़े पार्क भी खुल जाएंगे. 1 मार्च से सभी सरकारी संस्थानों में रोस्टर व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी.

जहां तक आंगनबाड़ी केंद्रों की बात है तो इसे 1 अप्रैल से खोला जा सकेगा. इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र की सभी सेविका और सहायिका का टीकाकरण हो जाना चाहिए. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सामाजिक दूरी की व्यवस्था लागू रहेगी. प्राधिकार ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 बढ़ाने और शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया है.

20:49 February 18

1 मार्च से खुलेंगे शिक्षण संस्थान

सीएम हेमंत सोरेन

रांची: झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण पिछले करीब 1 साल से बंद पड़े स्कूलों को सिलसिलेवार तरीके से खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में एक मार्च से आठवीं से लेकर आगे की कक्षाएं  शुरू करने की घोषणा कर दी है. हालांकि, अभिभावकों की अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल बुलाया जा सकेगा. कोचिंग सेंटर को भी खोलने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा 1 मार्च से 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल भी खोले जा सकेंगे.

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प्राधिकार ने फैसला लिया है कि अगले आदेश तक किसी भी तरह के जुलूस पर रोक जारी रहेगी. हालांकि 1 मार्च से मेला और प्रदर्शनी की अनुमति होगी लेकिन ऐसे जगहों पर अधिकतम 1000 लोग जमा हो सकेंगे. अधिकतम 1000 दर्शक की उपस्थिति में खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हो सकेगा. स्विमिंग पूल का इस्तेमाल सिर्फ खिलाड़ियों के ट्रेनिंग के लिए किया जा सकेगा. खास बात है कि 1 मार्च से सभी बंद पड़े पार्क भी खुल जाएंगे. 1 मार्च से सभी सरकारी संस्थानों में रोस्टर व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और कर्मचारियों की शत-प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी.

जहां तक आंगनबाड़ी केंद्रों की बात है तो इसे 1 अप्रैल से खोला जा सकेगा. इसके लिए एक शर्त रखी गई है कि संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र की सभी सेविका और सहायिका का टीकाकरण हो जाना चाहिए. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क और सामाजिक दूरी की व्यवस्था लागू रहेगी. प्राधिकार ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड-19 बढ़ाने और शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया है.

Last Updated : Feb 18, 2021, 10:33 PM IST
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