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दूरदर्शन के पूर्व उपनिदेशक शैलेश पंडित को CBI ने सुनाई चार साल की सजा, भेजे गए जेल - दूरदर्शन केंद्र के पूर्व उपनिदेशक शैलेश पंडित को चार साल की सजा

रांची के दूरदर्शन केंद्र के पूर्व उपनिदेशक शैलेश पंडित को सीबीआई की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में चार साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.

दूरदर्शन केंद्र के पूर्व उपनिदेशक शैलेश पंडित को CBI ने सुनाई चार साल की सजा, भेजे गए जेल
जेल जाते शैलेश
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Published : Mar 16, 2020, 4:48 PM IST

रांचीः सीबीआई के विशेष जज एसके पांडे की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में दोषी दूरदर्शन केंद्र रांची के पूर्व उप निदेशक शैलश पंडित को 4 साल की सश्रम करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 14 महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी.

देखें पूरी खबर

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एलडीसी से मांगा था कमीशन

सजा की सुनवाई के बाद शैलेश पंडित को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया. विशेष लोक अभियोजक एसके दास ने बताया कि सीबीआई की अदालत ने दो मामलों में शैलेश को भ्रष्टाचार में दोषी पाया है. सीबीआई की विशेष अदालत में शैलेश पंडित पर 10 हजार रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध हुआ है. शैलेश पंडित पर स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति किए जाने के एवज में दूरदर्शन केंद्र रांची के एलडीसी अशोक कुमार से कमीशन के तौर पर रिश्वत लेने का आरोप था.

दूरदर्शन के पूर्व उप निदेशक शैलेश पंडित को सीबीआई ने 24 जून 2015 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. मामले के शिकायतकर्ता अशोक कुमार दूरदर्शन केंद्र में स्टेशनरी आपूर्ति सेक्शन का कार्यभार संभालता था, जहां अलग-अलग तारीखों में 1.04 लाख की स्टेशनरी आपूर्ति की गई थी. शैलेश पंडित ने इस पर 10 फीसदी कमीशन मांगा था नहीं देने पर नौकरी से निलंबित करने की धमकी दी थी. अशोक कुमार ने इसकी शिकायत सीबीआई से की. सीबीआई ने कांड संख्या आरसी 615 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस मामले में सीबीआई ने सोलह गवाह दर्ज कराए हैं.

रांचीः सीबीआई के विशेष जज एसके पांडे की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में दोषी दूरदर्शन केंद्र रांची के पूर्व उप निदेशक शैलश पंडित को 4 साल की सश्रम करावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 14 महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी.

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सजा की सुनवाई के बाद शैलेश पंडित को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया गया. विशेष लोक अभियोजक एसके दास ने बताया कि सीबीआई की अदालत ने दो मामलों में शैलेश को भ्रष्टाचार में दोषी पाया है. सीबीआई की विशेष अदालत में शैलेश पंडित पर 10 हजार रिश्वत लेने का आरोप सिद्ध हुआ है. शैलेश पंडित पर स्टेशनरी सामग्री की आपूर्ति किए जाने के एवज में दूरदर्शन केंद्र रांची के एलडीसी अशोक कुमार से कमीशन के तौर पर रिश्वत लेने का आरोप था.

दूरदर्शन के पूर्व उप निदेशक शैलेश पंडित को सीबीआई ने 24 जून 2015 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. मामले के शिकायतकर्ता अशोक कुमार दूरदर्शन केंद्र में स्टेशनरी आपूर्ति सेक्शन का कार्यभार संभालता था, जहां अलग-अलग तारीखों में 1.04 लाख की स्टेशनरी आपूर्ति की गई थी. शैलेश पंडित ने इस पर 10 फीसदी कमीशन मांगा था नहीं देने पर नौकरी से निलंबित करने की धमकी दी थी. अशोक कुमार ने इसकी शिकायत सीबीआई से की. सीबीआई ने कांड संख्या आरसी 615 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी. इस मामले में सीबीआई ने सोलह गवाह दर्ज कराए हैं.

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