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Roopa Tirkey Death Case: मुख्य आरोपी शिव कुमार कनौजिया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत - रांची खबर

रुपा तिर्की मौत मामले (Roopa Tirkey Death Case) में मुख्य आरोपी शिव कुमार कनौजिया को झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है. शिव कुमार कनौजिया पिछले 6 महीने से जेल में बंद है.

Roopa Tirkey Death Case
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Published : Jan 3, 2022, 3:53 PM IST

Updated : Jan 3, 2022, 4:58 PM IST

रांची: साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले (Roopa Tirkey Death Case) के आरोपी दारोगा शिव कुमार कनौजिया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने उसके हिरासत की अवधि को देखते हुए उसे जमानत (Bail From Jharkhand High Court) दे दी है. आरोपी को 25-25 हजार के दो निजी मुचलके जमा करने और अन्य शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है. आरोपी दारोगा पिछले 6 महीने से जेल में है. अब जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.

ये भी पढ़ें- Rupa Tirkey Case: रूपा तिर्की मौत मामले में ASI शिव कुमार कनौजिया सेवा से बर्खास्त! आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें राहत दी जाए. उन्हें जमानत प्रदान किया जाए. उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पिछले 6 महीने से जेल में है. उसकी हिरासत की अवधि के आधार पर जमानत की गुहार लगाई गई थी. वहीं दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया और कहा कि यह गंभीर मामला है. ऐसे मामले में जमानत नहीं दी जाए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद आरोपी को जमानत दी है.

अधिवक्ता धीरज कुमार
बता दें कि साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तुर्की ने आत्महत्या कर ली थी. उसी मामले में 2018 बैच के दारोगा शिव कुमार कनौजिया (Shiv Kumar Kanojia) को आरोपी बनाया गया है. 9 मई 2021 को उसे गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद उन्होंने निचली अदालत से जमानत की गुहार लगाई. निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई. जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत उन्हें जमानत दी गई है. रूपा तिर्की मौत मामले (Roopa Tirkey Death Case) की जांच सीबीआई कर रही है.

रांची: साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले (Roopa Tirkey Death Case) के आरोपी दारोगा शिव कुमार कनौजिया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने उसके हिरासत की अवधि को देखते हुए उसे जमानत (Bail From Jharkhand High Court) दे दी है. आरोपी को 25-25 हजार के दो निजी मुचलके जमा करने और अन्य शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है. आरोपी दारोगा पिछले 6 महीने से जेल में है. अब जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी को जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि उन्हें राहत दी जाए. उन्हें जमानत प्रदान किया जाए. उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पिछले 6 महीने से जेल में है. उसकी हिरासत की अवधि के आधार पर जमानत की गुहार लगाई गई थी. वहीं दूसरे पक्ष के अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया और कहा कि यह गंभीर मामला है. ऐसे मामले में जमानत नहीं दी जाए. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील को सुनने के बाद आरोपी को जमानत दी है.

अधिवक्ता धीरज कुमार
बता दें कि साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तुर्की ने आत्महत्या कर ली थी. उसी मामले में 2018 बैच के दारोगा शिव कुमार कनौजिया (Shiv Kumar Kanojia) को आरोपी बनाया गया है. 9 मई 2021 को उसे गिरफ्तार किया गया था. उसके बाद उन्होंने निचली अदालत से जमानत की गुहार लगाई. निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई. जमानत याचिका पर सुनवाई के उपरांत उन्हें जमानत दी गई है. रूपा तिर्की मौत मामले (Roopa Tirkey Death Case) की जांच सीबीआई कर रही है.
Last Updated : Jan 3, 2022, 4:58 PM IST
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