रांची: गढ़वा के चर्चित डकैती मामले के आरोपी मंजे कुमार चौधरी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने सुनने के उपरांत और उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए जमानत की सुविधा देने का आदेश दिया है. 10-10 हजार के दो निजी मुचलके भरने और अन्य शर्तों पर बेल दी है. झारखंड हाइकोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में गढ़वा के ठंडाई थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्चित डकैती मामले के आरोपी मंजे कुमार चौधरी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की.
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वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता रवि प्रकाश ने अपने आवास से मामले में अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत और आरोपी के हिरासत की अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. बता दें कि गढ़वा में 12 दिसंबर 2019 को डकैती हुई थी, जिस मामले में मंजे कुमार चौधरी को भी आरोपी बनाया गया था. गढ़वा के निचली अदालत से इनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया. उसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. उसी मामले में सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें जमानत दी.