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मारपीट मामले में विधायक दीपिका सिंह पांडे को राहत बरकरार, झारखंड हाईकोर्ट ने थानेदार से मांगा जवाब - मेहरमा थाना

झारखंड हाईकोर्ट में विधायक दीपिका सिंह पांडे के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने दीपिका सिंह पांडे को पहले दी गई राहत को अगले आदेश तक बरकरार रखा है. वहीं, थानेदार से जवाब मांगा है.

MLA Deepika Singh Pandey
थानेदार से मारपीट मामले में विधायक दीपिका सिंह पांडे को राहत बरकरार
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Published : Feb 16, 2022, 7:47 PM IST

रांचीः गोड्डा जिले के महागामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह पांडे पर थानेदार से मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज है. प्राथमिकी निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने विधायक को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. वहीं, थानेदार की ओर से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अब मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी.

यह भी पढ़ेंःथानेदार से मारपीट करने के आरोपी कांग्रेस विधायक को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर अदालत को जानकारी दी गई कि थानेदार निलंबित हैं. थानेदार ने विधायक पर जो आरोप लगाया है, वह गलत है. विधायक और उनके समर्थकों की ओर से किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है. थानेदार ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है. अदालत से आग्रह किया गया कि दर्ज प्राथमिकी को तत्काल रद्द कर दिया जाए. थानेदार की ओर से अधिवक्ता ने अदालत से अपना जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 8 मार्च को निर्धारित की है.

महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडे पर निलंबित थानेदार कश्यप गौतम ने मेहरमा थाना में 25 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराया है. थानेदार ने आरोप लगाया गया है कि विधायक और उनके पीए ने मारपीट की. इसके साथ ही सरकारी कागजात फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी गई.

रांचीः गोड्डा जिले के महागामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक दीपिका सिंह पांडे पर थानेदार से मारपीट करने की प्राथमिकी दर्ज है. प्राथमिकी निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने विधायक को पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. वहीं, थानेदार की ओर से अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. अब मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर अदालत को जानकारी दी गई कि थानेदार निलंबित हैं. थानेदार ने विधायक पर जो आरोप लगाया है, वह गलत है. विधायक और उनके समर्थकों की ओर से किसी प्रकार की मारपीट नहीं की गई है. थानेदार ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है. अदालत से आग्रह किया गया कि दर्ज प्राथमिकी को तत्काल रद्द कर दिया जाए. थानेदार की ओर से अधिवक्ता ने अदालत से अपना जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 8 मार्च को निर्धारित की है.

महागामा विधायक दीपिका सिंह पांडे पर निलंबित थानेदार कश्यप गौतम ने मेहरमा थाना में 25 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराया है. थानेदार ने आरोप लगाया गया है कि विधायक और उनके पीए ने मारपीट की. इसके साथ ही सरकारी कागजात फाड़ दिए और जान से मारने की धमकी दी गई.

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