रांची: संजय जैन को टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में संजय जैन को जमानत दे दी है. यह पहली बार है झारखंड हाईकोर्ट से टेरर फंडिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत मिली है.
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बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से पहली बार टेरर फंडिंग मामले के आरोपी को जमानत दी गई है. इस मामले में अक्सर किसी को बेल नहीं दी जाती है. पूरे देश में अभी तक 3 लोगों को ही टेरर फंडिंग मामले में बेल दी गई है. जिसमें एक मामला झारखंड हाईकोर्ट का है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगड़ा की अदालत में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी संजय जैन की याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से जमानत की गुहार लगाई. उन्होंने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल पर जो आरोप लगाए गए हैं. वह आरोप गलत हैं, निराधार हैं. वह बेकसूर हैं.उन्होंने अदालत को आश्वस्त किया कि अदालत द्वारा तय की जाने वाली सभी शर्तों का अनुपालन करेंगे.
जमानत का विरोध
इधर, एनआईए के अधिवक्ता ने टेरर फंडिंग मामले में संजय जैन की जमानत का विरोध किया. उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है. इतनी गंभीर मामले में जमानत न दी जाए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी संजय जैन को जमानत दे दी.
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बता दें कि संजय जैन आधुनिक पावर प्लांट के जीएम हैं. इन पर चतरा जिला के टंडवा के अम्रपाली प्रोजेक्ट में नक्सलियों को लेवी देने का आरोप है. टेरर फंडिंग मामले में इन्हें आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में इन्होंने हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई हुई.