रांचीः सड़क हादसे रोकने लिए पुलिस ने ऑनलाइन अभियान शुरू किया है. इसके तहत रोड सेफ्टी, ट्रैफिक नियमों के साथ साथ कानून तोड़ने पर सजा की बिंदु और उनके प्रावधानों की भी जानकारी दी रही है. रांची पुलिस द्वारा सोशल प्लेफॉर्म पर तमाम जानकारियां और स्लोगन प्रसारित की जा रही है.
शुरू हुआ ऑनलाइन प्रचार प्रसारः 'अगर संभल कर वाहन चलाओगे तभी तो अपनी मंजिल पर सुरक्षित पहुंच पाओगे', इस तरह के स्लोगन के साथ रांची पुलिस ट्रैफिक नियमों की जानकारी आम लोगों तक ऑनलाइन पहुंचा रही है. ऑनलाइन जानकारी पहुंचाने के लिए ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है. रांची पुलिस के द्वारा जो बुकलेट तैयार किया गया है, उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां सड़क सुरक्षा को लेकर दी गई हैं. पुलिस के द्वारा तैयार किए गए पंपलेट में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को लेकर किस तरह के सजा और जुर्माना का प्रावधान है इसकी भी विस्तार से चर्चा की गई है.
तेज रफ्तार वालों को हो सकती सजाः बेहद तेज रफ्तार के शौकीन लोगों को शायद यह जानकारी नहीं होगी. लेकिन अगर वो पकड़े गए तो मोटर अधिनियम 2019 की धारा 166 के तहत पहले अपराध के लिए 5000 या 3 महीने के कारावास या दोनों से दंडित दिया जा सकता है. वहीं अगर आप कहीं इस अपराध को दोहराते हुए पकड़े जाते हैं तब आपको एक साल की सजा के साथ-साथ एक साल कारावास भी हो सकता है.
ड्रिंक एंड ड्राइव में सजा का प्रावधानः किसी भी प्रकार के नशीला पदार्थ का सेवन कर वाहन चलाने पर चालक को एमवी एक्ट की धारा 185 के तहत 10 हजार जुर्माना या 6 महीने की कारावास या दोनों से दंडित किया जा सकता है. यह अपराध दोहराने पर 15 हजार रुपये का जुर्माना और 2 साल तक का कारावास हो सकता है.
सेफ ड्राइव ही है बचावः आपको यह जानकर हैरानी और दुख दोनों होगा कि राजधानी रांची में पिछले दो महीने के भीतर 80 से ज्यादा लोग अपनी जान सड़क हादसे में गंवा चुके हैं. वहीं लगभग 90 लोग सड़क हादसों में घायल होकर अपने कई अंग भंग करा चुके हैं. लेकिन इसके बावजूद सड़क हादसे थम नहीं रहे हैं, इसके पीछे की वजह रैश ड्राइविंग, ड्रिंक एंड ड्राइव और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी है. झारखंड राज्य सड़क दुर्घटना विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार लगभग 91 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं का कारण है तेज गति से वाहन चलाना है. सड़क हादसों से बचने के लिए जरूरी है कि लोग अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगाए ताकि असमय वो काल के गाल में समाने से बचे साथ-साथ सड़क पर चलने वाले पैदल यात्री भी सुरक्षित रहे.