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महंगा पड़ा ट्रैफिक नियम तोड़ना, पहला ही चालान कटा 6000 का, नहीं चली कोई पैरवी

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Published : Sep 4, 2019, 8:45 AM IST

रांची में नए ट्रैफिक नियम लागू किए जाने के बाद से कचहरी चौक पर नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूल करना शुरू कर दिया. इस नए नियम के तहत पुलिस ने पहला चालान सूरज तिर्की नाम के युवक का काटा. जिसे नियम तोड़ने पर छह हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ा.

जुर्माने राशि के रूप में पुलिस ने वसूले 6000

रांची: देश में 1 सितंबर से मोटर वाहन संशोधन एक्ट, 2019 के लागू हो जाने से ट्रैफिक नियम तोड़ना लोगों को काफी महंगा पड़ने लगा है. नए ट्रैफिक नियम में जुर्माने की राशि पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है. ऐसे में नया नियम जहां लोगों की जेब ढीली कर रही है, वहीं पुलिस को भी नियम के तहत सख्ती से निपटने का आदेश दिया गया है. नए नियम को ढंग से लागू किया जाए, इसके तहत मंगलवार से शहर के सभी ट्रैफिक पुलिस को अपडेटेड ई-चालान मशीन दे दी गयी है. इस मशीन के आने के बाद राजधानी में लोगों पर नए दर से जुर्माना लगाते हुए चालान काटा गया.


कचहरी चौक से हुई शुरुआत
मंगलवार की शाम साढ़े पांच बजे कचहरी चौक से नए नियम की शुरुआत की गई. इस दौरान सीट बेल्ट, हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलने वाले करीब आधा दर्जन वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना किया. इन चालकों पर कुल दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इस दौरान चालकों ने चालान नहीं काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस से आग्रह भी किया, लेकिन पुलिस ने नए नियम के तहत सभी पर जुर्माना लगा ही दिया.

यह भी पढ़ें- झारखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटना चिंता का सबब, रोकथाम के लिए पुलिस सख्ती से लागू कर रही है कानून


सिर्फ एक ही स्थान पर कटा चालान
मंगलवार को कचहरी चौक को छोड़कर शहर के किसी भी ट्रैफिक पोस्ट में चालान नहीं काटा गया. हालांकि मंगलवार की रात सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कंट्रोल रूम बुलाकर अपग्रेड डिवाइस दी गई. वहीं बुधवार से उन्हें सभी पोस्टों पर चालान काटने का निर्देश दिया गया.


कुछ अजीबो-गरीब किस्से जो आए सामने

  • कचहरी चौक पर एक गाड़ी में किशोर कुमार नामक व्यक्ति बिना सीट बेल्ट लगाए पहुंचा. मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसे रोककर चालान काटने लगे तो वह डीआईजी आफिस के कर्मी की गाड़ी होने का धौंस दिखाते हुए कहने लगा कि अगर उसका चालान काटा गया तो वह सभी का ट्रांसफर कर देगा. हालांकि पुलिस ने जब गाड़ी के नंबर को सर्च किया तो पता चला कि वह झूठ बोल रहा है. पुलिसकर्मियों ने नए नियम के तहत उसपर एक हजार रुपए का जुर्माना ठोंक दिया.
  • एक युवती अपने दो दोस्तों के साथ स्कूटी पर सवार थी. मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ा तो जांच के क्रम में पाया कि स्कूटी उसके भाई सूरज तिर्की की है. वहीं युवती के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. ऐसे में उसपर छह हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.


जुर्माना नहीं दिया तो क्या होगा
ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने के बाद यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो पुलिस मामले को न्यायालय के पास भेज देगी. इसके बाद न्यायालय से संबंधित व्यक्ति को नोटिस जाएगा. न्यायालय में वाहन चालक को अपना पक्ष रखना होगा. गाड़ी के सभी दस्तावेज दिखाने होंगे. कोर्ट के संतुष्ट होने के बाद ही गाड़ी मुक्त होगी. इस मामले में कोर्ट को सजा सुनाने का भी अधिकार है.

रांची: देश में 1 सितंबर से मोटर वाहन संशोधन एक्ट, 2019 के लागू हो जाने से ट्रैफिक नियम तोड़ना लोगों को काफी महंगा पड़ने लगा है. नए ट्रैफिक नियम में जुर्माने की राशि पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है. ऐसे में नया नियम जहां लोगों की जेब ढीली कर रही है, वहीं पुलिस को भी नियम के तहत सख्ती से निपटने का आदेश दिया गया है. नए नियम को ढंग से लागू किया जाए, इसके तहत मंगलवार से शहर के सभी ट्रैफिक पुलिस को अपडेटेड ई-चालान मशीन दे दी गयी है. इस मशीन के आने के बाद राजधानी में लोगों पर नए दर से जुर्माना लगाते हुए चालान काटा गया.


कचहरी चौक से हुई शुरुआत
मंगलवार की शाम साढ़े पांच बजे कचहरी चौक से नए नियम की शुरुआत की गई. इस दौरान सीट बेल्ट, हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलने वाले करीब आधा दर्जन वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना किया. इन चालकों पर कुल दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इस दौरान चालकों ने चालान नहीं काटने के लिए ट्रैफिक पुलिस से आग्रह भी किया, लेकिन पुलिस ने नए नियम के तहत सभी पर जुर्माना लगा ही दिया.

यह भी पढ़ें- झारखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटना चिंता का सबब, रोकथाम के लिए पुलिस सख्ती से लागू कर रही है कानून


सिर्फ एक ही स्थान पर कटा चालान
मंगलवार को कचहरी चौक को छोड़कर शहर के किसी भी ट्रैफिक पोस्ट में चालान नहीं काटा गया. हालांकि मंगलवार की रात सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कंट्रोल रूम बुलाकर अपग्रेड डिवाइस दी गई. वहीं बुधवार से उन्हें सभी पोस्टों पर चालान काटने का निर्देश दिया गया.


कुछ अजीबो-गरीब किस्से जो आए सामने

  • कचहरी चौक पर एक गाड़ी में किशोर कुमार नामक व्यक्ति बिना सीट बेल्ट लगाए पहुंचा. मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी उसे रोककर चालान काटने लगे तो वह डीआईजी आफिस के कर्मी की गाड़ी होने का धौंस दिखाते हुए कहने लगा कि अगर उसका चालान काटा गया तो वह सभी का ट्रांसफर कर देगा. हालांकि पुलिस ने जब गाड़ी के नंबर को सर्च किया तो पता चला कि वह झूठ बोल रहा है. पुलिसकर्मियों ने नए नियम के तहत उसपर एक हजार रुपए का जुर्माना ठोंक दिया.
  • एक युवती अपने दो दोस्तों के साथ स्कूटी पर सवार थी. मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ा तो जांच के क्रम में पाया कि स्कूटी उसके भाई सूरज तिर्की की है. वहीं युवती के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. ऐसे में उसपर छह हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.


जुर्माना नहीं दिया तो क्या होगा
ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने के बाद यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की जाती है तो पुलिस मामले को न्यायालय के पास भेज देगी. इसके बाद न्यायालय से संबंधित व्यक्ति को नोटिस जाएगा. न्यायालय में वाहन चालक को अपना पक्ष रखना होगा. गाड़ी के सभी दस्तावेज दिखाने होंगे. कोर्ट के संतुष्ट होने के बाद ही गाड़ी मुक्त होगी. इस मामले में कोर्ट को सजा सुनाने का भी अधिकार है.

Intro:रांची में मंगलवार की शाम  से नए ट्रैफिक नियम के तहत चालान काटने शुरू कर डित है।मंगलवार की शाम 6 बजे के करीब ट्रैफिक पुलिस को अपडेटेड ई चालान मसीन हाथ मे थमा दी गई।उंसके बाद कई लोगो का नए डर से जुर्माना काटा गया।


कचहरी चौक से हुई शुरूआत
 मंगलवार की शाम साढ़े पांच बजे कचहरी चौक से इसकी शुरूआत की गई। सीट बेल्ट, हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चलने वाले आधा दर्जन वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने जुर्माना किया। इन चालकों पर कुल दस हजार रुपए का जुर्माना ठोका गया है। इसमें सबसे अधिक जुर्माना सूरज तिर्की पर छह हजार रुपए किया गया है। इस दौरान चालकों ने चालान नहीं काटने के लिए  ट्रैफिक पुलिस से आरजू-मिन्नत भी की। लेकिन उन्होंने एक न सुनी।
सिर्फ एक ही स्थान पर कटा चालान
कचहरी चौक को छोड़कर शहर के किसी भी ट्रैफिक पोस्ट में चालान नहीं काटा गया। मंगलवार की रात सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कंट्रोल रूम बुलाकर अपग्रेड डिवाइस दिया गया। उनसे कहा गया है कि वे बुधवार से सभी पोस्टों पर चालान काटा जाएगा। 

डीआईजी आफिस के कर्मी का दिया धौंस, कटा चालान

कचहरी चौक पर शाम साढ़े छह बजे काली रंग की स्कार्पियो गाड़ी में किशोर कुमार नामक व्यक्ति बिना सीट बेल्ट लगाए पहुंचा। मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। पुलिसकर्मियों उनका चालान काटने लगे। इसी दौरान किशोर ने डीआईजी आफिस के कर्मी की गाड़ी होने की धौंस दिखायी। कहा कि चालान काटा तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पुलिस ने जब गाड़ी के नंबर को सर्च किया तो पता चला कि गाड़ी अभिरंजन कुमार के नाम से है। किशोर के धौंस दिखाने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने एक हजार रुपए का जुर्माना ठोंक दिया।

भाई का स्कूटी लेकर चल रही थी बहन

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे का नाम पर और चला रहे थे  परिजन। कचहरी चौक से शाम छह बजे एक युवती अपने दो दोस्तों के साथ स्कूटी में सवार होकर गुजर रही थी। मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ा। जांच के क्रम में पाया गया कि स्कूटी उनके भाई सूरज तिर्की की है। युवती के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने छह हजार रुपए का जुर्माना ठोंका।

पति की गाड़ी लेकर चल रही थी पत्नी, एक हजार जुर्माना

सतवीर सिंह की स्कूटी उनकी पत्नी लेकर चल रही थी। कचहरी चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके पति पर एक हजार रुपए का जुर्माना ठोंका। साथ ही हिदायत दी कि दोबारा हेलमेंट पहनकर चलें।

जुर्माना नहीं दिया, तो कोर्ट से छुड़ाना होगा

ट्रैफिक पुलिस के चालान काटने के बाद यदि जुर्माने की राशि जमा नहीं की गयी, तो पुलिस मामले को न्यायालय भेज देगी। इसके बाद न्यायालय से नोटिस जाएगा। न्यायालय में वाहन चालक को अपना पक्ष रखना होगा। गाड़ी के सभी दस्तावेजों दिखाने होंगे। कोर्ट के संतुष्ट होने के बाद ही गाड़ी मुक्त होगी। कोर्ट इस मामले में सजा भी सुना सकता है।Body:1Conclusion:2
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