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रांची नगर निगम की ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य जांच जारी, वसूला गया जुर्माना - रांची नगर निगम ने 60 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया

रांची नगर निगम इंफोर्समेंट टीम की ओर से नगर निगम क्षेत्र के कई इलाकों में जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान ट्रेड लाइसेंस, डस्टबिन और प्लास्टिक कैरी बैग नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कुल 60 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

ranchi municipal corporation fined 60 thousand 200 rupees
रांची नगर निगम की ट्रेड लाइसेंस समेत अन्य जांच जारी
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Published : Feb 11, 2021, 10:59 AM IST

रांचीः नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस, डस्टबिन, प्लास्टिक कैरी बैग और अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में बुधवार को इस अभियान के तहत कुल 60 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

इसे भी पढ़ें- रांची नगर निगम का चला डंडा, ट्रेड लाइसेंस न मिलने पर दुकानदारों पर लगाया जुर्माना

नगर आयुक्त के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान
रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम की ओर से नगर निगम क्षेत्र के बरियातू, अरगोड़ा, बड़ा तालाब, बिरसा चौक और मेन रोड में जांच अभियान चलाया गया. जिसमें प्रतिष्ठानों पर डस्टबिन नहीं पाए जाने पर 4500 रुपये, अवैध पार्किंग के लिए 4200 रुपये, ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर 35 हजार रुपये, अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री पाए जाने पर 11 हजार रुपये, गंदगी करने के लिए 4 हजार रुपये और सड़क अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

नगर आयुक्त के निर्देश पर निगम क्षेत्र अधीन झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011, झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 और अन्य कार्यालय आदेश, अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

रांचीः नगर निगम की ओर से ट्रेड लाइसेंस, डस्टबिन, प्लास्टिक कैरी बैग और अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में बुधवार को इस अभियान के तहत कुल 60 हजार 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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नगर आयुक्त के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान
रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम की ओर से नगर निगम क्षेत्र के बरियातू, अरगोड़ा, बड़ा तालाब, बिरसा चौक और मेन रोड में जांच अभियान चलाया गया. जिसमें प्रतिष्ठानों पर डस्टबिन नहीं पाए जाने पर 4500 रुपये, अवैध पार्किंग के लिए 4200 रुपये, ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर 35 हजार रुपये, अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री पाए जाने पर 11 हजार रुपये, गंदगी करने के लिए 4 हजार रुपये और सड़क अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया.

नगर आयुक्त के निर्देश पर निगम क्षेत्र अधीन झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011, झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 और अन्य कार्यालय आदेश, अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

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