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22 जुलाई को तय होगा RMC का अतिक्रमणकारी कौन, रांची नगर निगम ने पक्ष रखने का दिया आखिरी मौका

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Published : Jul 21, 2021, 12:30 PM IST

RMC ने राजधानी रांची में अतिक्रमण पर रुख कड़ा कर लिया है. निगम ने वाटर बॉडीज के पास अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की योजना तैयार कर लिया है. इससे पहले अतिक्रमण के आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए 22 जुलाई तक का समय दिया है.

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RMC ने राजधानी रांची में अतिक्रमण

रांची.राजधानी रांची में वाटर बॉडीज के आसपास अतिक्रमण पर निगम का रुख कड़ा हो गया है. नगर निगम ने ऐसे 250 मामलों को चिन्हित किया है. इन मामलों में आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए रांची नगर निगम ने 22 जुलाई तक का समय दिया है. अगर आरोपी उचित दस्तावेज नहीं दिखा पाते और अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाते तो निगम कार्रवाई करेगा. नगर निगम अवैध संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई शुरू कर देगा.

ये भी पढ़े-निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान हुआ तेज, शहर के बहू बाजार इलाके में चलाया गया अभियान


नगर निगम क्षेत्र में हिनू नदी के किनारे के 90 मामले अतिक्रमण के लिए चिन्हित किए गए हैं. इसके अलावा कांके डैम के क्षेत्र में 85, बड़ा तालाब के क्षेत्र में 45 और अपर बाजार के एरिया में 50 अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए हैं. सभी को रांची नगर निगम की ओर से पहले भी नोटिस भेजा जा चुका है. अब अंतिम बार आरोपियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है. 22 जुलाई तक सभी को अपना पक्ष रखना है. यदि सही से पक्ष नहीं रखा जाता है तो निगम टाउन प्लानर की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.


अनाधिकृत भवन निर्माण की होगी समीक्षा


इसके साथ ही वाटर बॉडीज के किनारे हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर नगर आयुक्त और रांची डीसी की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक कर अतिक्रमण और अनाधिकृत भवन के निर्माण की समीक्षा भी की गई है. इसमें निर्णय लिया गया है कि एसडीओ, डीएसपी, टाउन प्लानर, संबंधित सीओ और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से अनाधिकृत और अतिक्रमण भवनों को, जो नदी के 15 मीटर के दायरे में है, उसे चिन्हित करेंगे. जिसके बाद इन अवैध संरचना को हटाने की कार्यवाही की जाएगी.

वाटर बॉडीज का सही स्वरूप लाने के लिए थर्ड पार्टी का लिया जाएगा सहारा

नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि बैठक में बड़ा तालाब, हिनू नदी, हरमू नदी, कांके डैम और अपर बाजार में अतिक्रमण या अनाधिकृत निर्माण पर चर्चा की गई. इस काम को पूरी दृढ़ता के साथ तेजी से करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही वाटर बॉडीज के एलाइनमेंट और उसके स्वरूप की जानकारी लेने के लिए अब थर्ड पार्टी का सहारा लिया जाएगा. जिसका अगले सप्ताह चयन कर लिया जाएगा.

रांची.राजधानी रांची में वाटर बॉडीज के आसपास अतिक्रमण पर निगम का रुख कड़ा हो गया है. नगर निगम ने ऐसे 250 मामलों को चिन्हित किया है. इन मामलों में आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए रांची नगर निगम ने 22 जुलाई तक का समय दिया है. अगर आरोपी उचित दस्तावेज नहीं दिखा पाते और अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाते तो निगम कार्रवाई करेगा. नगर निगम अवैध संरचनाओं को हटाने की कार्रवाई शुरू कर देगा.

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नगर निगम क्षेत्र में हिनू नदी के किनारे के 90 मामले अतिक्रमण के लिए चिन्हित किए गए हैं. इसके अलावा कांके डैम के क्षेत्र में 85, बड़ा तालाब के क्षेत्र में 45 और अपर बाजार के एरिया में 50 अतिक्रमण के मामले चिन्हित किए गए हैं. सभी को रांची नगर निगम की ओर से पहले भी नोटिस भेजा जा चुका है. अब अंतिम बार आरोपियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है. 22 जुलाई तक सभी को अपना पक्ष रखना है. यदि सही से पक्ष नहीं रखा जाता है तो निगम टाउन प्लानर की रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी.


अनाधिकृत भवन निर्माण की होगी समीक्षा


इसके साथ ही वाटर बॉडीज के किनारे हुए अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर नगर आयुक्त और रांची डीसी की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक कर अतिक्रमण और अनाधिकृत भवन के निर्माण की समीक्षा भी की गई है. इसमें निर्णय लिया गया है कि एसडीओ, डीएसपी, टाउन प्लानर, संबंधित सीओ और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से अनाधिकृत और अतिक्रमण भवनों को, जो नदी के 15 मीटर के दायरे में है, उसे चिन्हित करेंगे. जिसके बाद इन अवैध संरचना को हटाने की कार्यवाही की जाएगी.

वाटर बॉडीज का सही स्वरूप लाने के लिए थर्ड पार्टी का लिया जाएगा सहारा

नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि बैठक में बड़ा तालाब, हिनू नदी, हरमू नदी, कांके डैम और अपर बाजार में अतिक्रमण या अनाधिकृत निर्माण पर चर्चा की गई. इस काम को पूरी दृढ़ता के साथ तेजी से करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही वाटर बॉडीज के एलाइनमेंट और उसके स्वरूप की जानकारी लेने के लिए अब थर्ड पार्टी का सहारा लिया जाएगा. जिसका अगले सप्ताह चयन कर लिया जाएगा.

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