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भैरव सिंह बैनर पोस्टर मामला: RMC ने अंतिम नोटिस किया जारी, जुर्माना नहीं चुकाने पर सख्ती से निपटने की तैयारी

सीएम हेमंत के काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी भैरव सिंह के खिलाफ रांची नगर निगम ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. भैरव सिंह सिंह की ओर से अब तक जुर्माना का भुगतान नहीं किया गया है. अब निगम की ओर से कार्रवाई की तैयारी हो रही है.

Ranchi Municipal Corporation
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Published : Aug 24, 2021, 6:44 PM IST

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी भैरव सिंह के खिलाफ रांची नगर निगम ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. क्योंकि पिछले दिनों जेल से जमानत पर रिहा होने पर उसके स्वागत में राजधानी के चौक चौराहों पर बिना अनुमति के पोस्टर बैनर लगाए गए थे. जुर्माने को लेकर 48 घंटे का समय दिया गया था. लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला. ऐसे में एक बार फिर रांची नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया है और जल्द जवाब मांगा गया है.

ये भी पढ़ें- एक पोस्टर ने कैसे बिगाड़ा रांची का माहौल? अचानक हरकत में आई पुलिस


रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने मंगलवार को बताया कि अंतिम बार भैरव सिंह को नोटिस जारी किया गया है और लगाए गए जुर्माने को लेकर जवाब मांगा गया है. उन्होंने कहा है कि अगर इस नोटिस के बाद भी जवाब नहीं मिलता है. तो झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धारा के तहत सख्ती से कार्रवाई की जायेगी. साथ ही नगर निगम विज्ञापन लगाने वाले एजेंसियों के खिलाफ भी सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी.

उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन
17 अगस्त को रांची नगर निगम की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के आरोप में भैरव सिंह के खिलाफ 48 घंटे के अंदर 10 लाख 1 हजार 423 रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया था. लेकिन भैरव सिंह की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि 29 जुलाई को भैरव सिंह की ओर से राजधानी रांची के चौक चौराहों में बिना अनुमति के 1400 और 1600 वर्ग फीट का उत्तेजक और भ्रामक प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर लगाया गया. इससे विधि व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द भंग होने की संभावना थी। यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 178 का उल्लंघन हैं.

ये भी पढ़ें- सीएम हेमंत के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह पर 10 लाख का जुर्माना, नगर निगम ने दी 48 घंटे की मोहलत

साथ ही नगर निगम ने विज्ञापन लगाने वाले एजेंसियों से इन पोस्टर्स के बारे में पूछा कि किस आदेश से पोस्टर लगा था. तो एजेंसियों ने साफ कर दिया कि पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी. इसको लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जतायी थी. जिसके बाद आनन-फानन में रांची नगर निगम के इंफोर्समेंट टीम के द्वारा सभी पोस्टर बैनर को हटाया गया था.

जानकारी के मुताबिक भैरव सिंह के द्वारा अगर जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो रांची नगर निगम भैरव सिंह के खिलाफ सर्टिफिकेट केस कर सकती है. साथ ही पहले के कुछ ऐसे मामले भी आए हैं, जिसमें नगर निगम का जुर्माना भुगतान नहीं करने पर होल्डिंग टैक्स में जुर्माने की राशि को अटैच कर नगर निगम द्वारा वसूली की गई है. हालांकि भैरव सिंह के मामले में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत ऐसा प्रावधान है या नहीं यह देखने वाली बात होगी. लेकिन रांची नगर निगम के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है. यह भी देखना दिलचस्प होगा.

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले का मुख्य आरोपी भैरव सिंह के खिलाफ रांची नगर निगम ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. क्योंकि पिछले दिनों जेल से जमानत पर रिहा होने पर उसके स्वागत में राजधानी के चौक चौराहों पर बिना अनुमति के पोस्टर बैनर लगाए गए थे. जुर्माने को लेकर 48 घंटे का समय दिया गया था. लेकिन उसकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला. ऐसे में एक बार फिर रांची नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया गया है और जल्द जवाब मांगा गया है.

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रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने मंगलवार को बताया कि अंतिम बार भैरव सिंह को नोटिस जारी किया गया है और लगाए गए जुर्माने को लेकर जवाब मांगा गया है. उन्होंने कहा है कि अगर इस नोटिस के बाद भी जवाब नहीं मिलता है. तो झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की सुसंगत धारा के तहत सख्ती से कार्रवाई की जायेगी. साथ ही नगर निगम विज्ञापन लगाने वाले एजेंसियों के खिलाफ भी सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करेगी.

उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन
17 अगस्त को रांची नगर निगम की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला करने के आरोप में भैरव सिंह के खिलाफ 48 घंटे के अंदर 10 लाख 1 हजार 423 रुपए का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया था. लेकिन भैरव सिंह की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है. नोटिस में कहा गया है कि 29 जुलाई को भैरव सिंह की ओर से राजधानी रांची के चौक चौराहों में बिना अनुमति के 1400 और 1600 वर्ग फीट का उत्तेजक और भ्रामक प्रचार प्रसार के लिए पोस्टर लगाया गया. इससे विधि व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द भंग होने की संभावना थी। यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 178 का उल्लंघन हैं.

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साथ ही नगर निगम ने विज्ञापन लगाने वाले एजेंसियों से इन पोस्टर्स के बारे में पूछा कि किस आदेश से पोस्टर लगा था. तो एजेंसियों ने साफ कर दिया कि पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी. इसको लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जतायी थी. जिसके बाद आनन-फानन में रांची नगर निगम के इंफोर्समेंट टीम के द्वारा सभी पोस्टर बैनर को हटाया गया था.

जानकारी के मुताबिक भैरव सिंह के द्वारा अगर जुर्माने का भुगतान नहीं किया जाता है, तो रांची नगर निगम भैरव सिंह के खिलाफ सर्टिफिकेट केस कर सकती है. साथ ही पहले के कुछ ऐसे मामले भी आए हैं, जिसमें नगर निगम का जुर्माना भुगतान नहीं करने पर होल्डिंग टैक्स में जुर्माने की राशि को अटैच कर नगर निगम द्वारा वसूली की गई है. हालांकि भैरव सिंह के मामले में झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत ऐसा प्रावधान है या नहीं यह देखने वाली बात होगी. लेकिन रांची नगर निगम के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है. यह भी देखना दिलचस्प होगा.

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