रांचीः मोरहाबादी मैदान के सौंदर्यीकरण योजना के तहत चारों ओर लैंडस्केपिंग और पेवर ब्लॉक लगाया जाना है. इस योजना पर रांची नगर निगम के मेयर आशा लकड़ा ने गुरुवार को रोक लगा दी है. योजना पर रोक लगाते हुए मेयर ने कहा कि 15वें वित्त आयोग से आवंटित राशि से सिर्फ निगम क्षेत्र की योजनाएं पूरी की जाएंगी.
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दरअसल 26 मार्च को नगर विकास विभाग ने पत्र के माध्यम से रांची नगर निगम को निर्देश दिया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि से शहरी जलापूर्ति, ठोस कचरा प्रबंधन, सीवरेज-ड्रेनेज, नगरीय आधारभूत संरचना और आवास मद से मोरहाबादी मैदान के सौंदर्यीकरण योजना को पूरा करें. सौंदर्यीकरण योजना को लेकर नगर विकास विभाग ने 4,39,25,100 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी थी.
नगर आयुक्त को तत्काल प्रभाव से रोकने का दिया निर्देश
मेयर ने नगर आयुक्त मुकेश कुमार को पत्र लिखकर सौंदर्यीकरण योजना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दिया है. मेयर ने कहा है कि 19 मार्च को हुई स्थाई समिति की बैठक में इसपर स्पष्ट निर्णय लिया गया था. उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग से आवंटित 20 करोड़ की राशि से निगम के अधीन आने वाली 53 वार्ड के गली-मोहल्लों में आवश्यकताओं के अनुसार सड़क निर्माण और पेवर ब्लॉक लगाना है. इसे लेकर निगम के मुख्य अभियंता ने वार्ड स्तर पर गली-मोहल्लों में पेवर ब्लॉक लगाने और सड़क निर्माण से संबंधित योजनाओं की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति दे दिया है.
गलियों की सड़क पीसीसी के बदले पेवर ब्लाॅक से है बनाना
मेयर ने कहा कि पिछली सरकार में गली-मोहल्लों में पीसीसी सड़क की जगह पेवर ब्लॉक से सड़क निर्माण की योजना पर सहमति दी थी. पेवर ब्लॉक से निर्मित गली-मोहल्लों की सड़कें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेंगी. इससे सड़क की मेंटेनेंस करना भी आसान हो जाएगा.
विभागीय स्तर पर योजना को करना है पूरा
मेयर आशा लड़का ने कहा कि रघुवर सरकार में मोरहाबादी मैदान और आसपास के क्षेत्रों को विकसित कर नाइट मार्केट बनाने की योजना तैयार की गई थी. इस योजना के प्रथम चरण में जुडको के माध्यम से एलईडी स्क्रीन और फ्लड लाइट लगाया गया. दूसरे चरण में लैंडस्केपिंग, ग्रास, पेवर ब्लॉक के साथ साथ मॉर्निंग वाकर्स के लिए पाथ-वे और नाइट मार्केट के लिए 150 दुकानों का निर्माण कराना हैं. इसलिए पूर्व में लिए गए निर्णय के तहत मोरहाबादी मैदान के सौंदर्यीकरण योजना को रांची नगर निगम से पूरा कराना नियम संगत नहीं है.