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मेयर के सख्त तेवरः स्थायी समिति और निगम परिषद से स्वीकृति लिए बिना टेंडर निकालने पर सवाल - रांची के न्यू मार्केट चौक वाया पिस्का मोड़ और देवी मंडप रोड

रांची की मेयर आशा लकड़ा ने निगम के अधिकारियों पर निशाना साधा है. उन्होंने स्थायी समिति और निगम परिषद से स्वीकृति लिए बिना टेंडर निकालने पर सवाल उठाया है.

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मेयर आशा लकड़ा
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Published : May 4, 2021, 7:55 PM IST

रांचीः मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि रांची नगर निगम के अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. 28 अप्रैल को मुख्य अभियंता ने हेहल पोस्ट आफिस एनएच-75, सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एनएच-23 से न्यू मार्केट चौक वाया पिस्का मोड़ और देवी मंडप रोड तक मुख्य सड़क के दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाने से संबंधित कार्य के लिए टेंडर निकाला है.

कुल 4,35,41,254 रुपये की लागत से सड़क के दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाने की योजना है. उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त ने इस कार्य के लिए स्थायी समिति और निगम परिषद से स्वीकृति भी नहीं लिया. नियम के अनुसार रांची नगर निगम क्षेत्र में किसी प्रकार के कार्य के लिए स्थाई समिति और निगम परिषद से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है.


इसे भी पढ़ें- रिम्स के मल्टी स्टोरेज पार्किंग में बन रहा कोविड यूनिट एक हफ्ते में शुरू होगा, कर्मचारियों की कमी बड़ी चुनौती


मेयर ने कहा कि 19 मार्च को स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 15वें वित्त आयोग के आवंटित फंड से 20 करोड़ की राशि से पथ निर्माण विभाग की सड़कों को छोड़कर रांची नगर निगम के 53 वार्डों के गली-मोहल्लों में आवश्यकता के अनुसार पेवर ब्लॉक से सड़क का निर्माण कराया जाएगा. 28 अप्रैल को नगर आयुक्त के निर्देश से निकले गए टेंडर पर मेयर ने कहा कि एनएच-75 और 23 स्थित मुख्य सड़क के दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य रांची नगर निगम कार्य क्षेत्र में नहीं है. नगर आयुक्त को यह जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रीय उच्च पथ से संबंधित कार्य रांची नगर निगम के माध्यम से नहीं कराया जा सकता.

मेयर ने इस मामले को लेकर नगर आयुक्त से निम्नांकित बिंदुओं पर तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा है.

1. राष्ट्रीय उच्च पथ से संबंधित सड़क और नाली निर्माण या पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य रांची नगर निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं है. किसके आदेश से 28 अप्रैल को एनएच-27 और 23 पर सड़क के दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाने से संबंधित टेंडर निकाली गई.

2. रांची नगर निगम क्षेत्र में किसी भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए स्थायी समिति और रांची नगर निगम परिषद् से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है. इसके बाद ही टेंडर या आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

3. किस आधार पर इस कार्य योजना को तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. इस कार्य योजना पर किस मद से राशि खर्च की जानी है.

रांचीः मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि रांची नगर निगम के अधिकारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. 28 अप्रैल को मुख्य अभियंता ने हेहल पोस्ट आफिस एनएच-75, सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एनएच-23 से न्यू मार्केट चौक वाया पिस्का मोड़ और देवी मंडप रोड तक मुख्य सड़क के दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाने से संबंधित कार्य के लिए टेंडर निकाला है.

कुल 4,35,41,254 रुपये की लागत से सड़क के दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाने की योजना है. उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त ने इस कार्य के लिए स्थायी समिति और निगम परिषद से स्वीकृति भी नहीं लिया. नियम के अनुसार रांची नगर निगम क्षेत्र में किसी प्रकार के कार्य के लिए स्थाई समिति और निगम परिषद से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है.


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मेयर ने कहा कि 19 मार्च को स्थायी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि 15वें वित्त आयोग के आवंटित फंड से 20 करोड़ की राशि से पथ निर्माण विभाग की सड़कों को छोड़कर रांची नगर निगम के 53 वार्डों के गली-मोहल्लों में आवश्यकता के अनुसार पेवर ब्लॉक से सड़क का निर्माण कराया जाएगा. 28 अप्रैल को नगर आयुक्त के निर्देश से निकले गए टेंडर पर मेयर ने कहा कि एनएच-75 और 23 स्थित मुख्य सड़क के दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य रांची नगर निगम कार्य क्षेत्र में नहीं है. नगर आयुक्त को यह जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रीय उच्च पथ से संबंधित कार्य रांची नगर निगम के माध्यम से नहीं कराया जा सकता.

मेयर ने इस मामले को लेकर नगर आयुक्त से निम्नांकित बिंदुओं पर तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा है.

1. राष्ट्रीय उच्च पथ से संबंधित सड़क और नाली निर्माण या पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य रांची नगर निगम के कार्य क्षेत्र में नहीं है. किसके आदेश से 28 अप्रैल को एनएच-27 और 23 पर सड़क के दोनों ओर पेवर ब्लॉक लगाने से संबंधित टेंडर निकाली गई.

2. रांची नगर निगम क्षेत्र में किसी भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए स्थायी समिति और रांची नगर निगम परिषद् से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है. इसके बाद ही टेंडर या आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

3. किस आधार पर इस कार्य योजना को तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. इस कार्य योजना पर किस मद से राशि खर्च की जानी है.

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