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तबलीगी जमात के 16 विदेशी मौलवियों की जमानत याचिका खारिज, रांची की अदालत ने ठुकराई अपील

ranchi court reject 16 foreign islamic scholars Bail petition
तबलीगी जमात
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Published : May 12, 2020, 4:34 PM IST

Updated : May 12, 2020, 6:45 PM IST

16:28 May 12

रांची में 16 जमातियों की जमानत याचिका पर न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए इन सभी विदेशियों की जमानत याचिका को खारिज किया है. ये सभी विदेशी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे.

रांची: सीजेएम कोर्ट ने सभी 16 जमातियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सभी को होटवार स्थित कैंप जेल में रहने का आदेश दिया गया है. वहीं, हिंदपीढ़ी के हाजी मेराजुद्दीन को बड़ी राहत मिली है. न्यायालय ने इन्हें जमानत दे दी है.  

16 जमातियों की जमानत याचिका खारिज

16 जमातियों की जमानत याचिका पर न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए इन सभी विदेशियों की जमानत याचिका को खारिज किया है. ये सभी विदेशी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे.  

हाजी मेराजुद्दीन को मिली जमानत  

जानकारी के मुताबिक राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी पुलिस ने छह स्थानीय लोगों के साथ इन विदेशी नागरिकों को 30 मार्च को यहां बड़ी मस्जिद और मदीना मस्जिद से हिरासत में लेकर पृथकवास में भेजा था. अदालत ने हिंदपीढ़ी के आरोपित हाजी मेराजुद्दीन को जमानत दे दी है.  

बता दें कि बाद में इनमें से ही मलेशिया की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी. यह झारखंड में कोरोना संक्रमण का पहला मामला था.

रिमांड पर लिए गए आरोपी

रिमांड पर लिए गए आरोपियों में लंदन का जाहेद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो. सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक और मो. अजीम शामिल है.

IPC के तहत केस दर्ज

तबलीगी जमात से जुड़े 16 विदेशी नागरिकों को IPC की धारा 188, 269, 270, 271, द फॉरनर्स एक्ट 1946 की धारा 13/14 (बी)(सी) और द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत रिमांड किया गया है. हिंदपीढ़ी थाना में 9 अप्रैल 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

16:28 May 12

रांची में 16 जमातियों की जमानत याचिका पर न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए इन सभी विदेशियों की जमानत याचिका को खारिज किया है. ये सभी विदेशी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे.

रांची: सीजेएम कोर्ट ने सभी 16 जमातियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. सभी को होटवार स्थित कैंप जेल में रहने का आदेश दिया गया है. वहीं, हिंदपीढ़ी के हाजी मेराजुद्दीन को बड़ी राहत मिली है. न्यायालय ने इन्हें जमानत दे दी है.  

16 जमातियों की जमानत याचिका खारिज

16 जमातियों की जमानत याचिका पर न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए इन सभी विदेशियों की जमानत याचिका को खारिज किया है. ये सभी विदेशी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे.  

हाजी मेराजुद्दीन को मिली जमानत  

जानकारी के मुताबिक राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी पुलिस ने छह स्थानीय लोगों के साथ इन विदेशी नागरिकों को 30 मार्च को यहां बड़ी मस्जिद और मदीना मस्जिद से हिरासत में लेकर पृथकवास में भेजा था. अदालत ने हिंदपीढ़ी के आरोपित हाजी मेराजुद्दीन को जमानत दे दी है.  

बता दें कि बाद में इनमें से ही मलेशिया की एक 22 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित पाई गई थी. यह झारखंड में कोरोना संक्रमण का पहला मामला था.

रिमांड पर लिए गए आरोपी

रिमांड पर लिए गए आरोपियों में लंदन का जाहेद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलावर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो. सैफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का नदीम खान, जांबिया का मूसा जालाब, फरमिंग सेसे, मलेशिया का सिति आयशा बिनती, नूर रशीदा बिनती, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामा, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक और मो. अजीम शामिल है.

IPC के तहत केस दर्ज

तबलीगी जमात से जुड़े 16 विदेशी नागरिकों को IPC की धारा 188, 269, 270, 271, द फॉरनर्स एक्ट 1946 की धारा 13/14 (बी)(सी) और द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत रिमांड किया गया है. हिंदपीढ़ी थाना में 9 अप्रैल 2020 को नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

Last Updated : May 12, 2020, 6:45 PM IST
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